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Defamation Case : राहुल के मानहानि मामले में तत्काल सुनवाई के लिए गुजरात HC तैयार

गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat high court) में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) ने सूरत की सत्र अदालत द्वारा मानहानि के केस में सजा सुनाए को चुनौती दी है. इस मामले पर हाई कोर्ट तत्काल सुनवाई को लिए तैयार हो गया है. अब इस केस में 27 या 28 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है.

Gujarat High Court Rahul Gandhi
गुजरात हाईकोर्ट राहुल गांधी
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Published : Apr 26, 2023, 6:23 PM IST

Updated : Apr 26, 2023, 7:21 PM IST

अहमदाबाद: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) को सूरत की सत्र अदालत के द्वारा मानहानि के मामले में दो साल की सजा सुनाई है. सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat high court) में चुनौती दी है. इसी कड़ी में कांग्रेस के कानूनी दल ने मंगलवार को हाई कोर्ट में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी. साथ ही राहुल के वकील पंकज चपनेरी ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. मामले की सुनवाई 27 या 28 अप्रैल को हो सकती है.

बता दें कि मामला जस्टिस गीता गोपी के कोर्ट में पहुंचा. इस पर उन्होंने दलील सुनने से इनकार कर दिया. अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एजे देसाई तय करेंगे की इस याचिका की सुनवाई कौन करेगा. इससे पहले मंगलवार को हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, इसी पर बुधवार सुबह अर्जी पर तुरंत सुनवाई करने की मांग की गई.

क्या है मामला - राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी. इसमें उन्होंने कहा कि सभी चोरों के उपनाम मोदी क्यों हैं, के लिए 23 मार्च को एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोषी ठहराया था. भाजपा के पूर्व विधायक पूर्णेश मोदी ने कांग्रेस नेता के बयान के खिलाफ मानहानि का दावा किया था. इसी मामले में अदालत ने विधायक मोदी के इस तर्क को स्वीकार किया कि राहुल गांधी ने जानबूझकर मोदी उपनाम वाले लोगों का अपमान किया.

ये भी पढ़ें - राहुल गांधी ने मानहानि मामले में सत्र अदालत से राहत नहीं मिलने पर गुजरात HC का रुख किया

अहमदाबाद: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) को सूरत की सत्र अदालत के द्वारा मानहानि के मामले में दो साल की सजा सुनाई है. सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat high court) में चुनौती दी है. इसी कड़ी में कांग्रेस के कानूनी दल ने मंगलवार को हाई कोर्ट में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी. साथ ही राहुल के वकील पंकज चपनेरी ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. मामले की सुनवाई 27 या 28 अप्रैल को हो सकती है.

बता दें कि मामला जस्टिस गीता गोपी के कोर्ट में पहुंचा. इस पर उन्होंने दलील सुनने से इनकार कर दिया. अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एजे देसाई तय करेंगे की इस याचिका की सुनवाई कौन करेगा. इससे पहले मंगलवार को हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, इसी पर बुधवार सुबह अर्जी पर तुरंत सुनवाई करने की मांग की गई.

क्या है मामला - राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी. इसमें उन्होंने कहा कि सभी चोरों के उपनाम मोदी क्यों हैं, के लिए 23 मार्च को एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोषी ठहराया था. भाजपा के पूर्व विधायक पूर्णेश मोदी ने कांग्रेस नेता के बयान के खिलाफ मानहानि का दावा किया था. इसी मामले में अदालत ने विधायक मोदी के इस तर्क को स्वीकार किया कि राहुल गांधी ने जानबूझकर मोदी उपनाम वाले लोगों का अपमान किया.

ये भी पढ़ें - राहुल गांधी ने मानहानि मामले में सत्र अदालत से राहत नहीं मिलने पर गुजरात HC का रुख किया

Last Updated : Apr 26, 2023, 7:21 PM IST
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