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गुजरात सरकार ने ईद-ए-मिलाद के जुलूसों को कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी

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Published : Oct 17, 2021, 10:11 PM IST

गुजरात सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए 19 अक्टूबर को ईद-ए-मिलाद के जुलूस निकालने की रविवार को अनुमति दे दी. हालांकि प्रत्येक जुलूस में 15 से अधिक लोगों और एक से ज्यादा वाहन की अनुमति नहीं होगी. पढ़ें पूरी खबर...

ईद-ए-मिलाद
ईद-ए-मिलाद

अहमदाबाद : गुजरात सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए कुछ प्रतिबंधों के साथ 19 अक्टूबर को ईद-ए-मिलाद के जुलूस निकालने की रविवार को अनुमति दे दी.

राज्य के गृह विभाग ने दिशानिर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इस्लाम के अंतिम पैगंबर, पैगंबर मोहम्मद की जयंती पर मंगलवार को मनाए जाने वाली ईद-ए-मिलाद के प्रत्येक जुलूस में 15 से अधिक लोगों और एक से ज्यादा वाहन की अनुमति नहीं होगी.

दिशानिर्देश में यह भी कहा गया है कि राज्य के आठ शहरों में रात्रि कर्फ्यू के मद्देनजर केवल दिन के समय ही जुलूस निकाला जा सकता है. सरकार ने कहा है कि जुलूस की आवाजाही उनके इलाकों तक ही सीमित रहनी चाहिए ताकि वे कम से कम समय में पूरी हो सकें.

जुलूस और त्योहार के आयोजन के समय कोविड-19 के संदर्भ में मास्क पहनने, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी के नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए. गृह विभाग द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है, ‘‘19 अक्टूबर को ईद-ए-मिलाद मनाई जाएगी. सरकार ने यह निर्णय राज्य के गृह विभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों पर गौर करते हुए लिया है, जिसमें जुलूस निकालने और उस दिन अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति का अनुरोध किया गया है.''

पढ़ें : दक्षिण दिल्ली में धार्मिक जुलूस के दौरान एक समूह की पुलिस से झड़प

इस महीने की शुरुआत में राज्य सरकार ने आठ शहरों अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, गांधीनगर, जामनगर, जूनागढ़ और भावनगर में रात 12 बजे से सुबह छह बजे के बीच लागू रात्रि कर्फ्यू को 10 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया था.

(पीटीआई-भाषा)

अहमदाबाद : गुजरात सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए कुछ प्रतिबंधों के साथ 19 अक्टूबर को ईद-ए-मिलाद के जुलूस निकालने की रविवार को अनुमति दे दी.

राज्य के गृह विभाग ने दिशानिर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इस्लाम के अंतिम पैगंबर, पैगंबर मोहम्मद की जयंती पर मंगलवार को मनाए जाने वाली ईद-ए-मिलाद के प्रत्येक जुलूस में 15 से अधिक लोगों और एक से ज्यादा वाहन की अनुमति नहीं होगी.

दिशानिर्देश में यह भी कहा गया है कि राज्य के आठ शहरों में रात्रि कर्फ्यू के मद्देनजर केवल दिन के समय ही जुलूस निकाला जा सकता है. सरकार ने कहा है कि जुलूस की आवाजाही उनके इलाकों तक ही सीमित रहनी चाहिए ताकि वे कम से कम समय में पूरी हो सकें.

जुलूस और त्योहार के आयोजन के समय कोविड-19 के संदर्भ में मास्क पहनने, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी के नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए. गृह विभाग द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है, ‘‘19 अक्टूबर को ईद-ए-मिलाद मनाई जाएगी. सरकार ने यह निर्णय राज्य के गृह विभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों पर गौर करते हुए लिया है, जिसमें जुलूस निकालने और उस दिन अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति का अनुरोध किया गया है.''

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इस महीने की शुरुआत में राज्य सरकार ने आठ शहरों अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, गांधीनगर, जामनगर, जूनागढ़ और भावनगर में रात 12 बजे से सुबह छह बजे के बीच लागू रात्रि कर्फ्यू को 10 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया था.

(पीटीआई-भाषा)

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