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सरकार ने सार्वजनिक बैंकों के सीईओ के लिए अधिकतम कार्यकाल बढ़ाकर 10 वर्ष किया - बैंक सीईओ एमडी अधिकतम कार्यकाल बढ़े

सार्वजनिक बैंकों के सीईओ और एमडी पद के लिए अधिकतम कार्यकाल बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया गया.

Govt increases maximum tenure for CEOs of PSBs to 10 years
सरकार ने सार्वजनिक बैंकों के सीईओ के लिए अधिकतम कार्यकाल बढ़ाकर 10 वर्ष किया
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Published : Nov 18, 2022, 1:20 PM IST

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) तथा प्रबंध निदेशक (एमडी) के लिए अधिकतम कार्यकाल बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया है. इस कदम से सरकार को बैंकिंग क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को लंबे समय तक साथ बनाए रखने में मदद मिलेगी.

सरकार ने 17 नवंबर 2022 को अधिसूचना जारी की जिसमें बताया गया कि नियुक्ति की अवधि पहले के पांच वर्ष से बढ़ाकर अब दस वर्ष कर दी गई है. पहले, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशक या कार्यकारी निदेशक को अधिकतम पांच वर्ष या 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक (जो भी पहले हो) का ही कार्यकाल मिलता था.

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सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए भी यही मापदंड होता था. अधिसूचना में कहा गया गया कि प्रबंध निदेशक समेत पूर्णकालिक निदेशक का आरंभिक कार्यकाल पांच वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, इसमें विस्तार दिया जा सकता है लेकिन यह भी आरंभिक कार्यकाल को मिलाकर दस वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए. सरकार के इस फैसले से बैंकों को ऐसी प्रतिभाओं को अपने साथ बनाए रखने में मदद मिलेगी जो 45-50 वर्ष की आयु में ही पूर्णकालिक निदेशक के पद पर पहुंच गए.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) तथा प्रबंध निदेशक (एमडी) के लिए अधिकतम कार्यकाल बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया है. इस कदम से सरकार को बैंकिंग क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को लंबे समय तक साथ बनाए रखने में मदद मिलेगी.

सरकार ने 17 नवंबर 2022 को अधिसूचना जारी की जिसमें बताया गया कि नियुक्ति की अवधि पहले के पांच वर्ष से बढ़ाकर अब दस वर्ष कर दी गई है. पहले, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशक या कार्यकारी निदेशक को अधिकतम पांच वर्ष या 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक (जो भी पहले हो) का ही कार्यकाल मिलता था.

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सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए भी यही मापदंड होता था. अधिसूचना में कहा गया गया कि प्रबंध निदेशक समेत पूर्णकालिक निदेशक का आरंभिक कार्यकाल पांच वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, इसमें विस्तार दिया जा सकता है लेकिन यह भी आरंभिक कार्यकाल को मिलाकर दस वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए. सरकार के इस फैसले से बैंकों को ऐसी प्रतिभाओं को अपने साथ बनाए रखने में मदद मिलेगी जो 45-50 वर्ष की आयु में ही पूर्णकालिक निदेशक के पद पर पहुंच गए.

(पीटीआई-भाषा)

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