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सरकार ने समाप्त की अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 'एयर सुविधा' फॉर्म भरने की जरूरत

कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर इस फॉर्म की शुरुआत की गई थी. पिछले हफ्ते, नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि हवाई यात्रा के दौरान मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं है, लेकिन यात्रियों को इसका उपयोग करना चाहिए.

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Published : Nov 22, 2022, 7:44 AM IST

Updated : Nov 22, 2022, 7:53 AM IST

Govt does away with requirement of filling 'Air Suvidha' form for international passengers
सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 'एयर सुविधा' फॉर्म भरने की जरूरत समाप्त

नई दिल्ली: सरकार ने देश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आने के बीच अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 'एयर सुविधा' फॉर्म भरने की अनिवार्यता को सोमवार को समाप्त करने का फैसला किया. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश 22 नवंबर से प्रभावी होंगे. इससे पूर्व, दिशा-निर्देशों के तहत विदेश से भारत आने वाले यात्रियों को 'एयर सुविधा' फॉर्म भरने की जरूरत होती थी.

कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर इस फॉर्म की शुरुआत की गई थी. पिछले हफ्ते, नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि हवाई यात्रा के दौरान मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं है, लेकिन यात्रियों को इसका उपयोग करना चाहिए. स्वास्थ्य मंत्रालय के नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार, हवाई यात्रियों को अपने देश में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण के मंजूर कार्यक्रम के अनुसार टीका लगवाना चाहिए.

पढ़ें: भारतीय खाद्य सेवा बाजार 2028 तक बढ़कर 79.65 अरब डॉलर पर पहुंचेगा : रिपोर्ट

दिशा-निर्देशों के तहत आगमन पर यात्रियों को शारीरिक दूरी सुनिश्चित करनी चाहिए और आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग प्रवेश स्थल पर मौजूद स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा की जाएगी. दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि जांच के दौरान लक्षण पाए जाने वाले यात्रियों को तुरंत अलग कर दिया जाएगा, स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार निर्दिष्ट चिकित्सा केंद्र में ले जाया जाएगा.

महामारी के मद्देनजर, निर्धारित घरेलू उड़ान सेवाओं को 25 मार्च, 2020 से दो महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था। निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाओं को भी उसी दिन से निलंबित कर दिया गया था, जो इस साल 27 मार्च से बहाल की गई थी.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: सरकार ने देश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आने के बीच अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 'एयर सुविधा' फॉर्म भरने की अनिवार्यता को सोमवार को समाप्त करने का फैसला किया. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश 22 नवंबर से प्रभावी होंगे. इससे पूर्व, दिशा-निर्देशों के तहत विदेश से भारत आने वाले यात्रियों को 'एयर सुविधा' फॉर्म भरने की जरूरत होती थी.

कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर इस फॉर्म की शुरुआत की गई थी. पिछले हफ्ते, नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि हवाई यात्रा के दौरान मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं है, लेकिन यात्रियों को इसका उपयोग करना चाहिए. स्वास्थ्य मंत्रालय के नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार, हवाई यात्रियों को अपने देश में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण के मंजूर कार्यक्रम के अनुसार टीका लगवाना चाहिए.

पढ़ें: भारतीय खाद्य सेवा बाजार 2028 तक बढ़कर 79.65 अरब डॉलर पर पहुंचेगा : रिपोर्ट

दिशा-निर्देशों के तहत आगमन पर यात्रियों को शारीरिक दूरी सुनिश्चित करनी चाहिए और आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग प्रवेश स्थल पर मौजूद स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा की जाएगी. दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि जांच के दौरान लक्षण पाए जाने वाले यात्रियों को तुरंत अलग कर दिया जाएगा, स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार निर्दिष्ट चिकित्सा केंद्र में ले जाया जाएगा.

महामारी के मद्देनजर, निर्धारित घरेलू उड़ान सेवाओं को 25 मार्च, 2020 से दो महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था। निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाओं को भी उसी दिन से निलंबित कर दिया गया था, जो इस साल 27 मार्च से बहाल की गई थी.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Nov 22, 2022, 7:53 AM IST
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