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कोविड-19 : केंद्र ने की मृतक आश्रितों के लिए पेंशन की घोषणा - Employees State Insurance Corporation

केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि परिवार के लिए आय अर्जित करने वाले सदस्य की कोविड-19 के कारण जान जाने पर आश्रितों को पेंशन दी जाएगी. आश्रित परिवार के सदस्यों को औसत दैनिक वेतन के 90 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
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Published : May 29, 2021, 8:50 PM IST

Updated : May 29, 2021, 9:43 PM IST

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने कोविड पीड़ित परिवारों को राहत दी है. सरकार ने घोषणा की है कि परिवार के लिए आय अर्जित करने वाले सदस्य की कोविड-19 के कारण जान जाने पर आश्रितों को पेंशन दी जाएगी. कोविड-19 पीड़ितों के आश्रित परिवार के सदस्यों को औसत दैनिक वेतन के 90 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी.

पीएमओ ने शनिवार को यह जानकारी दी. पीएमओ ने बताया कि आश्रितों के लिए पेंशन के अलावा, सरकार कोविड-19 से प्रभावित परिवारों के लिए बढ़ा हुआ, उदारीकृत बीमा मुआवजा सुनिश्चित करेगी.

पीएमओ के बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार कोविड-19 पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ी है, उनके समक्ष आ रही वित्तीय दिक्कतों को कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कदमों से वित्तीय संकटों का सामना कर रहे परिवारों की परेशानियां कम होंगी.

पीएमओ ने कहा कि ऐसे पीड़ित परिवार सम्मान का जीवन जी सकें इसके लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की पेंशन योजना को उनके लिए भी विस्तारित किया जा रहा है जिनकी मौत महामारी से हुई है.

लाभ 24 मार्च 2020 से होगा प्रभावी
बयान में कहा गया कि यह लाभ पिछले साल 24 मार्च से प्रभावी होगा और इसमें 24 मार्च 2022 तक के मामलों के लिए होगा.

पीएमओ ने कहा कि इम्पलॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (ईडीएलआई) योजना के तहत बीमा के फायदों का विस्तार किए जाने से उन कर्मचारियों के परिवारों को लाभ मिलेगा, जिन्होंने महामारी की वजह से अपनी जान गंवाई है.

यह भी पढ़ें- काेराेना से अनाथ हुए बच्चों काे सरकार का संरक्षण, मिलेंगी ये सुविधाएं

बीमा के लाभ के तहत मिलने वाली सर्वाधिक राशि को छह लाख रुपये से सात लाख किया गया है जबकि कम से कम यह राशि 2.5 लाख रुपये होगी। यह योजना 15 फरवरी 2020 से अगले तीन साल के लिए लागू रहेगी.

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने कोविड पीड़ित परिवारों को राहत दी है. सरकार ने घोषणा की है कि परिवार के लिए आय अर्जित करने वाले सदस्य की कोविड-19 के कारण जान जाने पर आश्रितों को पेंशन दी जाएगी. कोविड-19 पीड़ितों के आश्रित परिवार के सदस्यों को औसत दैनिक वेतन के 90 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी.

पीएमओ ने शनिवार को यह जानकारी दी. पीएमओ ने बताया कि आश्रितों के लिए पेंशन के अलावा, सरकार कोविड-19 से प्रभावित परिवारों के लिए बढ़ा हुआ, उदारीकृत बीमा मुआवजा सुनिश्चित करेगी.

पीएमओ के बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार कोविड-19 पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ी है, उनके समक्ष आ रही वित्तीय दिक्कतों को कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कदमों से वित्तीय संकटों का सामना कर रहे परिवारों की परेशानियां कम होंगी.

पीएमओ ने कहा कि ऐसे पीड़ित परिवार सम्मान का जीवन जी सकें इसके लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की पेंशन योजना को उनके लिए भी विस्तारित किया जा रहा है जिनकी मौत महामारी से हुई है.

लाभ 24 मार्च 2020 से होगा प्रभावी
बयान में कहा गया कि यह लाभ पिछले साल 24 मार्च से प्रभावी होगा और इसमें 24 मार्च 2022 तक के मामलों के लिए होगा.

पीएमओ ने कहा कि इम्पलॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (ईडीएलआई) योजना के तहत बीमा के फायदों का विस्तार किए जाने से उन कर्मचारियों के परिवारों को लाभ मिलेगा, जिन्होंने महामारी की वजह से अपनी जान गंवाई है.

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बीमा के लाभ के तहत मिलने वाली सर्वाधिक राशि को छह लाख रुपये से सात लाख किया गया है जबकि कम से कम यह राशि 2.5 लाख रुपये होगी। यह योजना 15 फरवरी 2020 से अगले तीन साल के लिए लागू रहेगी.

Last Updated : May 29, 2021, 9:43 PM IST
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