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जनगणना में एकत्रित व्यक्तिगत आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाते : सरकार

सरकार ने संसद में कहा कि जनगणना के दौरान एकत्रित निजी आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया जाता है. उन्होंने यह भी कहा कि आगामी जनगणना डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें स्व-गणना का भी प्रावधान होगा.

nityanand rai, home minister
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय
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Published : Jul 20, 2022, 7:11 PM IST

नई दिल्ली : सरकार ने बुधवार को संसद में कहा कि जनगणना के तहत एकत्र किए गए व्यक्तिगत आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाते और न ही उनका उपयोग राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर सहित अन्य कोई डेटाबेस तैयार करने के लिए किया जाता है.

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जो जनगणना 2021 में होनी थी, उसे कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण अगले आदेशों तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. राय ने कहा, 'जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना में एकत्रित व्यक्तिगत आंकड़े अधिनियम के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं. व्यक्तिगत आंकड़े का उपयोग राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर सहित अन्य किसी डेटाबेस को तैयार करने के लिए नहीं किया जाता है. विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर केवल समेकित जनगणना आंकड़े ही जारी किए जाते हैं.'

उन्होंने कहा कि आगामी जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसमें स्व-गणना का भी प्रावधान है. आंकड़ों के संग्रह के लिए मोबाइल ऐप्स तथा जनगणना संबंधी विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और निगरानी के लिए जनगणना पोर्टल विकसित किए गए हैं. मंत्री ने कहा कि जनगणना में, जनसांख्यिकीय और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मापदंडों जैसे कि शिक्षा, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, धर्म, भाषा, विवाह, प्रजनन क्षमता, विकलांगता, व्यवसाय और व्यक्तियों के प्रवास के संबंध में आंकड़े एकत्र किए जाते हैं.

ये भी पढ़ें : वरिष्ठ नागरिकों, खिलाड़ियों को किराये में फिर से छूट देने की योजना नहीं: रेल मंत्री

नई दिल्ली : सरकार ने बुधवार को संसद में कहा कि जनगणना के तहत एकत्र किए गए व्यक्तिगत आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाते और न ही उनका उपयोग राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर सहित अन्य कोई डेटाबेस तैयार करने के लिए किया जाता है.

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जो जनगणना 2021 में होनी थी, उसे कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण अगले आदेशों तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. राय ने कहा, 'जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना में एकत्रित व्यक्तिगत आंकड़े अधिनियम के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं. व्यक्तिगत आंकड़े का उपयोग राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर सहित अन्य किसी डेटाबेस को तैयार करने के लिए नहीं किया जाता है. विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर केवल समेकित जनगणना आंकड़े ही जारी किए जाते हैं.'

उन्होंने कहा कि आगामी जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसमें स्व-गणना का भी प्रावधान है. आंकड़ों के संग्रह के लिए मोबाइल ऐप्स तथा जनगणना संबंधी विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और निगरानी के लिए जनगणना पोर्टल विकसित किए गए हैं. मंत्री ने कहा कि जनगणना में, जनसांख्यिकीय और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मापदंडों जैसे कि शिक्षा, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, धर्म, भाषा, विवाह, प्रजनन क्षमता, विकलांगता, व्यवसाय और व्यक्तियों के प्रवास के संबंध में आंकड़े एकत्र किए जाते हैं.

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