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अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण को आसान बनाने के लिए नये नियम - अंतर-देशीय गोद लेने की प्रक्रिया

केंद्र सरकार HAMA के तहत अंतर-देशीय गोद लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नये नियम लाई हैं. दत्तक ग्रहण (संशोधन) विनियम 2021 के अनुसार, अधिनियम के तहत गोद लेने वाले परिवार बच्चे को विदेश ले जाने के लिए सरकार के नोडल दत्तक निकाय केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण से NOC प्राप्त कर सकते हैं. पढ़ें पूरी खबर...

अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण
अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण
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Published : Sep 18, 2021, 5:04 PM IST

नई दिल्ली : केंद्र सरकार हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (Hindu Adoptions and Maintenance Act - HAMA) के तहत अंतर-देशीय गोद लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नये नियम लाई हैं.

दत्तक ग्रहण (संशोधन) विनियम 2021 के अनुसार, अधिनियम के तहत गोद लेने वाले परिवार बच्चे को विदेश ले जाने के लिए सरकार के नोडल दत्तक निकाय केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority - CARA) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate - NOC) प्राप्त कर सकते हैं.

अभी तक सिर्फ एक अदालत ही NOC जारी करती थी. अब तक HAMA के तहत अंतर-देशीय गोद लेने के संबंध में CARA के लिए कोई नियम नहीं थे. अधिनियम बच्चों को गोद लेने के नियमों से संबंधित है क्योंकि यह गोद लिए गए बच्चे को जैविक बच्चे द्वारा प्राप्त सभी अधिकार प्रदान करता है.

शुक्रवार देर रात जारी एक अधिसूचना में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Women and Child Development ministry) ने कहा कि CARA हेग-अनुमोदित देशों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करेगी.

बच्चों के संरक्षण और सहयोग पर हेग कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन है जिस पर भारत द्वारा अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में हस्ताक्षर और पुष्टि की गई है.

पढ़ें : OCI कार्डधारक दंपती को बच्चा गोद लेने के आवेदन पर कोई उत्तर न मिलने पर जवाब तलब

CARA देश में संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट से सत्यापन प्रमाण पत्र के आधार पर एनओसी जारी करेगा.

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहले कहा था कि नये नियमों को लाया जा रहा है क्योंकि एचएएमए के तहत गोद लिए गए बच्चे को दूसरे देश में स्थानांतरित करने के संबंध में कई चुनौतियां हैं.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : केंद्र सरकार हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (Hindu Adoptions and Maintenance Act - HAMA) के तहत अंतर-देशीय गोद लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नये नियम लाई हैं.

दत्तक ग्रहण (संशोधन) विनियम 2021 के अनुसार, अधिनियम के तहत गोद लेने वाले परिवार बच्चे को विदेश ले जाने के लिए सरकार के नोडल दत्तक निकाय केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority - CARA) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate - NOC) प्राप्त कर सकते हैं.

अभी तक सिर्फ एक अदालत ही NOC जारी करती थी. अब तक HAMA के तहत अंतर-देशीय गोद लेने के संबंध में CARA के लिए कोई नियम नहीं थे. अधिनियम बच्चों को गोद लेने के नियमों से संबंधित है क्योंकि यह गोद लिए गए बच्चे को जैविक बच्चे द्वारा प्राप्त सभी अधिकार प्रदान करता है.

शुक्रवार देर रात जारी एक अधिसूचना में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Women and Child Development ministry) ने कहा कि CARA हेग-अनुमोदित देशों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करेगी.

बच्चों के संरक्षण और सहयोग पर हेग कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन है जिस पर भारत द्वारा अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में हस्ताक्षर और पुष्टि की गई है.

पढ़ें : OCI कार्डधारक दंपती को बच्चा गोद लेने के आवेदन पर कोई उत्तर न मिलने पर जवाब तलब

CARA देश में संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट से सत्यापन प्रमाण पत्र के आधार पर एनओसी जारी करेगा.

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहले कहा था कि नये नियमों को लाया जा रहा है क्योंकि एचएएमए के तहत गोद लिए गए बच्चे को दूसरे देश में स्थानांतरित करने के संबंध में कई चुनौतियां हैं.

(पीटीआई-भाषा)

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