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गुवाहाटी हाई कोर्ट ने असम में कथित 'फर्जी मुठभेड़ों' पर रिपोर्ट मांगी - Gauhati High Court seeks report on alleged 'fake encounters' in Assam

गुवाहा हाई कोर्ट (Gauhati High court) ने मई 2021 से असम में हुए कथित फर्जी मुठभेड़ों के संबंध में असम सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. इस पर 11 जनवरी को सुनवाई होगी.

Gauhati High court
गुवाहाटी हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
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Published : Jan 3, 2022, 4:38 PM IST

गुवाहाटी : गुवाहाटी उच्च न्यायालय (Gauhati High court) ने मई 2021 से असम में हुए कथित फर्जी मुठभेड़ों के संबंध में असम सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. मामले पर उच्च न्यायालय में 11 जनवरी को सुनवाई होगी.

याचिकाकर्ता आरिफ जवादर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत की पूर्व सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह के कोर्ट में पेश होने के बाद हाईकोर्ट ने सोमवार को यह आदेश जारी किया. जयसिंह ने इस मामले पर बहस करते हुए उच्च न्यायालय को बताया कि असम मानवाधिकार आयोग ने भी स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया है और इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेने के साथ ही नोटिस जारी किया है.

जनहित याचिका (पीआईएल) में अधिवक्ता आरिफ जवादर ने उल्लेख किया था कि मई 2021 से अब तक असम में फर्जी मुठभेड़ों की 80 ऐसी घटनाएं हुई हैं. इन मुठभेड़ों में 28 लोगों की मौत हुई थी और 48 घायल हुए थे.

ये भी पढ़ें - NEET-PG Admission: ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले में केंद्र का तत्काल सुनवाई का आग्रह

असम के रहने वाले और दिल्ली के एक वकील आरिफ जवादर ने उक्त याचिका दायर की है. याचिका में वकील ने हाईकोर्ट की निगरानी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), विशेष जांच दल (एसआईटी) या किसी अन्य राज्य की किसी अन्य पुलिस टीम की निगरानी में एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच की मांग की है.

गुवाहाटी : गुवाहाटी उच्च न्यायालय (Gauhati High court) ने मई 2021 से असम में हुए कथित फर्जी मुठभेड़ों के संबंध में असम सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. मामले पर उच्च न्यायालय में 11 जनवरी को सुनवाई होगी.

याचिकाकर्ता आरिफ जवादर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत की पूर्व सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह के कोर्ट में पेश होने के बाद हाईकोर्ट ने सोमवार को यह आदेश जारी किया. जयसिंह ने इस मामले पर बहस करते हुए उच्च न्यायालय को बताया कि असम मानवाधिकार आयोग ने भी स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया है और इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेने के साथ ही नोटिस जारी किया है.

जनहित याचिका (पीआईएल) में अधिवक्ता आरिफ जवादर ने उल्लेख किया था कि मई 2021 से अब तक असम में फर्जी मुठभेड़ों की 80 ऐसी घटनाएं हुई हैं. इन मुठभेड़ों में 28 लोगों की मौत हुई थी और 48 घायल हुए थे.

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असम के रहने वाले और दिल्ली के एक वकील आरिफ जवादर ने उक्त याचिका दायर की है. याचिका में वकील ने हाईकोर्ट की निगरानी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), विशेष जांच दल (एसआईटी) या किसी अन्य राज्य की किसी अन्य पुलिस टीम की निगरानी में एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच की मांग की है.

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