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फेमा उल्लंघन: ईडी ने मेंगलुरू के एक निवासी की 17.34 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की - FEMA violation

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशों में संपत्ति अर्जित करने और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन कर विदेशी लेनदेन करने के आरोप में कर्नाटक के एक निवासी की 17.34 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है.

FEMA violation
फेमा उल्लंघन
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Published : Jul 13, 2022, 12:30 PM IST

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशों में संपत्ति अर्जित करने और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन कर विदेशी लेनदेन करने के आरोप में कर्नाटक के एक निवासी की 17.34 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि मेंगलुरू के निवासी के. मोहम्मद हारिस के दो मकान और एक औद्योगिक भूखंड को जब्त कर लिया गया है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया कि हारिस ने फेमा, 1999 की धारा-4 का उल्लंघन करते हुए अजमान संयुक्त अरब अमीरात में एक फ्लैट हासिल किया, विदेशी में बैंक खाते खोले तथा निवेश किया और संयुक्त अरब अमीरात में एक विदेशी व्यापार इकाई में उसके करीब 17,34,80,746 रुपये के शेयर हैं.

पढ़ें: एमनेस्टी इंडिया ने ईडी के आरोपों को खारिज किया, कहा- सरकार आलोचकों पर शिकंजा कस रही

एजेंसी ने कहा कि अधिनियम की धारा 37ए के अनुसार, भारत के बाहर विदेशी मुद्रा, अचल संपत्ति आदि के इस कानून का उल्लंघन करके हासिल करने का संदेह होने पर प्रवर्तन निदेशालय भारत के भीतर उतनी ही कीमत की उस आरोपी व्यक्ति की संपत्ति जब्त कर सकता है.

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशों में संपत्ति अर्जित करने और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन कर विदेशी लेनदेन करने के आरोप में कर्नाटक के एक निवासी की 17.34 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि मेंगलुरू के निवासी के. मोहम्मद हारिस के दो मकान और एक औद्योगिक भूखंड को जब्त कर लिया गया है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया कि हारिस ने फेमा, 1999 की धारा-4 का उल्लंघन करते हुए अजमान संयुक्त अरब अमीरात में एक फ्लैट हासिल किया, विदेशी में बैंक खाते खोले तथा निवेश किया और संयुक्त अरब अमीरात में एक विदेशी व्यापार इकाई में उसके करीब 17,34,80,746 रुपये के शेयर हैं.

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एजेंसी ने कहा कि अधिनियम की धारा 37ए के अनुसार, भारत के बाहर विदेशी मुद्रा, अचल संपत्ति आदि के इस कानून का उल्लंघन करके हासिल करने का संदेह होने पर प्रवर्तन निदेशालय भारत के भीतर उतनी ही कीमत की उस आरोपी व्यक्ति की संपत्ति जब्त कर सकता है.

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