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विस्फोटक मामला : वाजे ने ऑपरेशन के बाद स्वास्थ्य लाभ के लिए घर पर हिरासत की इजाजत मांगी

एंटीलिया विस्फोटक प्रकरण और मनसुख हिरेन हत्याकांड के आरोपी पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने एक विशेष अदालत के समक्ष याचिका दायर कर हृदय के ऑपरेशन के बाद स्वास्थ्य लाभ के लिए उसे घर पर हिरासत में रखे जाने की इजाजत मांगी है.

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Published : Sep 24, 2021, 10:14 PM IST

मुंबई : पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने विशेष अदालत के समक्ष याचिका दायर करके उसे घर पर हिरासत में रखे जाने की इजाजत मांगी है. अदालत ने मामले की सुनवाई 27 सितंबर तक स्थगित करते हुए घटना की जांच कर रहे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को वाजे की याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

मार्च में गिरफ्तार किए गए 49 वर्षीय मुंबई पुलिस के बर्खास्त कर्मी का हाल ही में यहां के एक निजी अस्पताल में हृदय का ऑपरेशन किया गया था. अपने वकील के माध्यम से दायर याचिका में वाजे ने स्वास्थ्य लाभ की अवधि के दौरान घर पर हिरासत में रखे जाने के लिए अदालत से अनुमति मांगी है.

मामले के नौ अन्य आरोपियों के साथ वाजे फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. यह मामला 25 फरवरी को कारोबारी मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास एंटीलिया के निकट एक गाड़ी से विस्फोटक की बरामदगी से जुड़ा है.

यह भी पढ़े-सचिन वाजे ने ईडी से कहा- देशमुख चाहते थे कि अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया जाए

ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरेन ने इस वाहन का मालिक होने का दावा किया था. हिरन ने तब अपनी शिकायत में कहा था कि एक हफ्ते पहले उसकी गाड़ी चोड़ी हो गई थी. पांच मार्च को हिरेन का शव ठाणे में एक नाले से बरामद किया गया था. मामले की जांच एनआईए को सौंपे जाने से पहले महाराष्ट्र एटीएस मामले की जांच कर रही थी.

(पीटीआई-भाषा)

मुंबई : पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने विशेष अदालत के समक्ष याचिका दायर करके उसे घर पर हिरासत में रखे जाने की इजाजत मांगी है. अदालत ने मामले की सुनवाई 27 सितंबर तक स्थगित करते हुए घटना की जांच कर रहे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को वाजे की याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

मार्च में गिरफ्तार किए गए 49 वर्षीय मुंबई पुलिस के बर्खास्त कर्मी का हाल ही में यहां के एक निजी अस्पताल में हृदय का ऑपरेशन किया गया था. अपने वकील के माध्यम से दायर याचिका में वाजे ने स्वास्थ्य लाभ की अवधि के दौरान घर पर हिरासत में रखे जाने के लिए अदालत से अनुमति मांगी है.

मामले के नौ अन्य आरोपियों के साथ वाजे फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. यह मामला 25 फरवरी को कारोबारी मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास एंटीलिया के निकट एक गाड़ी से विस्फोटक की बरामदगी से जुड़ा है.

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ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरेन ने इस वाहन का मालिक होने का दावा किया था. हिरन ने तब अपनी शिकायत में कहा था कि एक हफ्ते पहले उसकी गाड़ी चोड़ी हो गई थी. पांच मार्च को हिरेन का शव ठाणे में एक नाले से बरामद किया गया था. मामले की जांच एनआईए को सौंपे जाने से पहले महाराष्ट्र एटीएस मामले की जांच कर रही थी.

(पीटीआई-भाषा)

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