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हिजाब पर शीर्ष अदालत से सर्वसम्मत फैसले की उम्मीद कर रहे थे : ओवैसी - हिजाब पर शीर्ष अदालत

कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi On Hijab Row) ने कहा कि उन्हें सर्वसम्मत फैसले की उम्मीद थी. उन्होंने एक जज के हिजाब के पक्ष में दिए फैसले का स्वागत किया है.

Asaduddin Owaisi On Hijab Row
असदुद्दीन ओवैसी का हिजाब पर बयान
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Published : Oct 13, 2022, 10:12 PM IST

हैदराबादः एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को कहा कि वह हिजाब (Hijab verdict) पर रोक लगाए जाने के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय से सर्वसम्मत फैसले की (SC verdict on Hijab row) उम्मीद कर रहे थे. शीर्ष अदालत ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर खंडित फैसला सुनाया. न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दीं, जबकि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने उन्हें स्वीकार किया और कहा कि यह अंतत: 'पसंद का मामला' है.

इसे भी पढ़ें- किसी समुदाय को धार्मिक प्रतीक पहनने की अनुमति देना धर्मनिरपेक्षता के उलट : जस्टिस गुप्ता

ओवैसी ने कहा, 'अलग-अलग फैसले आए हैं. हम उम्मीद कर रहे थे कि हिजाब पहनकर स्कूल जाने वाली कर्नाटक की मुस्लिम लड़कियों के पक्ष में सर्वसम्मत फैसला आएगा.' उन्होंने हिजाब के पक्ष में एक न्यायाधीश के फैसले का स्वागत किया. एआईएमआईएम (AIMIM) अध्यक्ष असदुद्दीनओवैसी ने कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला 'कानून की दृष्टि से खराब था.' हैदराबाद से सांसद ने कहा कि फैसला पढ़ने के बाद ही वह मामले पर अच्छी तरह से टिप्पणी कर पाएंगे.

(पीटीआई-भाषा)

हैदराबादः एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को कहा कि वह हिजाब (Hijab verdict) पर रोक लगाए जाने के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय से सर्वसम्मत फैसले की (SC verdict on Hijab row) उम्मीद कर रहे थे. शीर्ष अदालत ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर खंडित फैसला सुनाया. न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दीं, जबकि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने उन्हें स्वीकार किया और कहा कि यह अंतत: 'पसंद का मामला' है.

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ओवैसी ने कहा, 'अलग-अलग फैसले आए हैं. हम उम्मीद कर रहे थे कि हिजाब पहनकर स्कूल जाने वाली कर्नाटक की मुस्लिम लड़कियों के पक्ष में सर्वसम्मत फैसला आएगा.' उन्होंने हिजाब के पक्ष में एक न्यायाधीश के फैसले का स्वागत किया. एआईएमआईएम (AIMIM) अध्यक्ष असदुद्दीनओवैसी ने कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला 'कानून की दृष्टि से खराब था.' हैदराबाद से सांसद ने कहा कि फैसला पढ़ने के बाद ही वह मामले पर अच्छी तरह से टिप्पणी कर पाएंगे.

(पीटीआई-भाषा)

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