ETV Bharat / bharat

एल्गार परिषद मामला: HC ने एनआईए से आनंद तेलतुंबडे की याचिका पर मांगा जवाब

author img

By

Published : Oct 20, 2021, 7:08 PM IST

जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस एस वी कोतवाल की पीठ ने NIA को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई के माध्यम से दायर याचिका में रोफेसर आनंद तेलतुंबडे ने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार करते हुए उच्च न्यायालय से जमानत देने का आग्रह किया.

एल्गार परिषद मामला
एल्गार परिषद मामला

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने बुधवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) को एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. डेढ़ साल से जेल में बंद तेलतुंबडे (71) ने पिछले महीने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उन्हें जमानत देने से इनकार करने संबंधी विशेष अदालत के 12 जुलाई के आदेश को चुनौती दे रखी है.

जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस एस वी कोतवाल की पीठ ने NIA को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई के माध्यम से दायर याचिका में तेलतुंबडे ने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार करते हुए उच्च न्यायालय से जमानत देने का आग्रह किया.

पढ़ें : एल्गार मामला : वरवर राव को कोर्ट ने दी राहत, नहीं करेंगे आत्मसमर्पण

यह भी पढ़ें : एल्गार परिषद मामला : वरवर राव की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित

विशेष NIA अदालत ने इस साल 12 जुलाई को तेलतुंबडे की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उन्होंने अपने आदेश में कहा था कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत प्रथम दृष्टया मामला है.

तेलतुंबडे को 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद में कथित भाषण देने से संबंधित मामले में एनआईए ने अप्रैल 2020 में गिरफ्तार किया था और वह तभी से न्यायिक हिरासत में नवी मुंबई में तलोजा जेल में बंद हैं.

(पीटीआई-भाषा)

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने बुधवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) को एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. डेढ़ साल से जेल में बंद तेलतुंबडे (71) ने पिछले महीने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उन्हें जमानत देने से इनकार करने संबंधी विशेष अदालत के 12 जुलाई के आदेश को चुनौती दे रखी है.

जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस एस वी कोतवाल की पीठ ने NIA को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई के माध्यम से दायर याचिका में तेलतुंबडे ने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार करते हुए उच्च न्यायालय से जमानत देने का आग्रह किया.

पढ़ें : एल्गार मामला : वरवर राव को कोर्ट ने दी राहत, नहीं करेंगे आत्मसमर्पण

यह भी पढ़ें : एल्गार परिषद मामला : वरवर राव की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित

विशेष NIA अदालत ने इस साल 12 जुलाई को तेलतुंबडे की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उन्होंने अपने आदेश में कहा था कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत प्रथम दृष्टया मामला है.

तेलतुंबडे को 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद में कथित भाषण देने से संबंधित मामले में एनआईए ने अप्रैल 2020 में गिरफ्तार किया था और वह तभी से न्यायिक हिरासत में नवी मुंबई में तलोजा जेल में बंद हैं.

(पीटीआई-भाषा)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.