एर्नाकुलम : केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रति व्यक्ति एक वोट सुनिश्चित किया जाना चाहिए. उच्च न्यायालय ने दोहरे मतदान को रोकने के लिए चुनाव आयोग द्वारा तैयार दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी है.
हाईकोर्ट ने रमेश चेन्निथला द्वारा दायर डबल वोट को रोकने वाली याचिका पर आदेश जारी किया है.
याचिका पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को प्रति व्यक्ति एक वोट सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया था. इसके बाद, आयोग ने इसे सुनिश्चित करने के लिए एक दिशानिर्देश तैयार किया और कल उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया. बूथ स्तर के अधिकारियों को दोहरे मतदाताओं को खोजने का काम सौंपा गया था.
ऐसे मतदाताओं की अलग लिस्ट बनाने को कहा गया है. ये लिस्ट मतदाता सूची के साथ पीठासीन अधिकारी को सौंपी जाएगी.
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बूथ पर दोहरे मतदाताओं के पहचान पत्र की विस्तार से जांच की जाएगी.
रमेश चेन्निथला का आरोप था कि राज्य में 4.34 लाख फर्जी मतदाता हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा इनकी संख्या केवल 38,586 है.
हाई कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि वह डाक मतों को सुरक्षित कमरों में रखें. मतपेटियों को सील करते समय उम्मीदवार या एक एजेंट होना चाहिए.