मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा है कि कथित टेलीविडन रेटिंग प्वाइंट (TRP) घोटाले में रिपब्लिक टीवी और आर भारत के शामिल होने का कोई सबूत नहीं है.केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि वह इस निष्कर्ष पहुंची है कि मामले में मुंबई पुलिस द्वारा की गई जांच में भिन्नता थी. बता दें कि अक्टूबर 2020 में यह आरोप लगाया गया था कि अर्नब गोस्वामी के स्वामित्व वाले रिपब्लिक टीवी और आर भारत टीआरपी नंबरों में हेरफेर कर रहे थे.
इससे पहले 15 सितंबर को ईडी ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. इसी कड़ी में नवंबर 2020 में मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने एक आरोप पत्र दायर करने के साथ ही सुझाव दिया था कि रिपब्लिक टीवी ने टेलीविडन चैनलों की टीआरपी के साथ छेड़छाड़ की थी और इस प्रकार कथित घोटाले से न केवल लाभांवित हुए बल्कि बेहतर विज्ञापन राजस्व भी अर्जित किया.
गौरतलब है कि मुंबई पुलिस द्वारा रिपब्लिक टीवी, दो मराठी चैनलों और कुछ लोगों के खिलाफ कथित टीआरपी घोटाले को लेकर प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद ईडी ने ईसीआईआर दर्ज किया था.
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