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तमिलनाडु : सात वर्षीय लड़की से दुष्कर्म-हत्या मामले में दोषी को मौत की दोहरी सजा - मामले में सात साल कैद की सजा

सात वर्षीय दलित लड़की से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले की एक अदालत ने को एक व्यक्ति को मौत की दोहरी सजा सुनाई.

double death penalty
मौत की दोहरी सजा
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Published : Dec 30, 2020, 8:10 AM IST

पुडुकोट्टई : तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले की एक अदालत ने सात वर्षीय दलित लड़की से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में मंगलवार को एक व्यक्ति को मौत की दोहरी सजा सुनाई.

महिला अदालत न्यायाधीश आर सत्या ने सैमुएल उर्फ राजा को पॉक्सो कानून और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत भी मौत की सजा सुनाई. उसे दलित लड़की हत्या के मामले में उम्रकैद और बच्ची के अपहरण व सबूत नष्ट करने की कोशिश के मामले में सात साल कैद की भी सजा सुनाई गई.

अधिकारियों ने बताया कि मुकदमे की समूची प्रक्रिया एक साल में पूरी हो गई.

पढ़ें : मामूली विवाद में युवक पर हमला, इलाज के दौरान मौत

अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना पिछले साल 30 जून को हुई थी. लड़की जिले के अरंथांगी के पास स्थित एक गांव से लापता हो गई थी. बाद में उसका शव बरामद हुआ था और पोस्टमॉर्टम में दुष्कर्म व हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी.

पुडुकोट्टई : तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले की एक अदालत ने सात वर्षीय दलित लड़की से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में मंगलवार को एक व्यक्ति को मौत की दोहरी सजा सुनाई.

महिला अदालत न्यायाधीश आर सत्या ने सैमुएल उर्फ राजा को पॉक्सो कानून और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत भी मौत की सजा सुनाई. उसे दलित लड़की हत्या के मामले में उम्रकैद और बच्ची के अपहरण व सबूत नष्ट करने की कोशिश के मामले में सात साल कैद की भी सजा सुनाई गई.

अधिकारियों ने बताया कि मुकदमे की समूची प्रक्रिया एक साल में पूरी हो गई.

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना पिछले साल 30 जून को हुई थी. लड़की जिले के अरंथांगी के पास स्थित एक गांव से लापता हो गई थी. बाद में उसका शव बरामद हुआ था और पोस्टमॉर्टम में दुष्कर्म व हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी.

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