रोहतक: रोहतक में एक व्यक्ति ने कुत्ते की बेल्ट से बेरहमी से पिटाई कर दी. बेजुबान जानवर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सभी देखकर दंग रह गए. मामला आर्य नगर का बताया जा रहा है. वहीं कुत्ते की बेरहमी से पिटाई करने पर एक व्यक्ति के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है. बता दें कि वीडियो सामने आने के बाद एक एनजीओ के संचालक ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस टीम भी आरोपी की जांच में जुट गई है.
बता दें कि आजादगढ़ के रहने वाले शिकायतकर्ता अरविंद सोनी रोहतक शहर में बेसहारा जानवरों की मदद के लिए गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) चलाते हैं. उन्होंने सोशल साइट फेसबुक पर एक वीडियो देखा. इस वीडियो में एक व्यक्ति कुत्ते को बड़ी बेरहमी से बेल्ट से पीटता हुआ नजर आ रहा है.
बाद में इस व्यक्ति की पहचान आर्य नगर की कुएं वाली गली के रहने वाले सीटू के रूप में हुई. अरविंद सोनी का कहना है कि पिटाई की वजह से कुत्ते को बहुत ज्यादा चोट आई है. उन्होंने कहा कि सीटू पहले भी एक कुत्ते को जान से मार चुका है. फिर सोनी ने आर्य नगर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर पशु क्रूरता अधिनियम की धारा के तहत केस दर्ज कर लिया है.
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गौरतलब है कि भारत में पशुओं के खिलाफ क्रूरता को रोकने के लिए वर्ष 1960 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम लाया गया था. पशु क्रूरता निवारण अधिनियम एक्ट की धारा-4 के तहत वर्ष 1962 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया. इस अधिनियम के गठन करने का उद्देश्य पशुओं को बेवजह मारना या जानवरों के प्रति उत्पीड़न की प्रवृत्ति को रोकना है. इस एक्ट को लेकर कई तरह के प्रावधान शामिल किए गए हैं. बता दें कि पशुओं के साथ क्रूरता के मामले आए दिन सामने आते ही रहते हैं. फिर चाहे वह पालतू पशु हों या फिर सड़क पर रहने वाले बेजुबान जानवर , सभी को क्रूरता का शिकार होते हैं.