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दिव्यांग बच्चे को विमान में सवार होने से रोकने का मामला, इंडिगो पर पांच लाख का जुर्माना

इस महीने की शुरुआत में, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें इंडिगो एयरलाइंस के कर्मियों को एक विकलांग बच्चे को विमान में सवार होने से रोकते हुए देखा गया था. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने एयरलाइन की कड़ी आलोचना की थी. लोगों की प्रतिक्रिया देते हुए डीजीसीए ने घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन किया था और एयरलाइन कंपनी से रिपोर्ट भी मांगी थी.

DGCA fines IndiGo Rs 5 lakh for denying boarding
दिव्यांग बच्चे को विमान में सवार होने से रोका
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Published : May 28, 2022, 4:46 PM IST

Updated : May 28, 2022, 5:00 PM IST

नई दिल्ली : डीजीसीए ने सात मई को रांची हवाईअड्डे पर एक दिव्यांग बच्चे को विमान में सवार होने से रोकने के मामले में विमानन कंपनी इंडिगो पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने शनिवार को यह जानकारी दी. इंडिगो ने नौ मई को कहा था कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए, एक दिव्यांग बच्चे को सात मई को रांची-हैदराबाद उड़ान में सवार होने की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि वह घबराया हुआ नजर आ रहा था. चूंकि बच्चे को विमान में सवार होने से रोक दिया गया, इसलिए उसके साथ मौजूद माता-पिता ने भी विमान में सवार नहीं होने का फैसला किया.

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय एक टीम का गठन किया था. डीजीसीए ने एक बयान में कहा, सात मई को रांची हवाईअड्डे पर दिव्यांग बच्चे के साथ इंडिगो के कर्मचारियों का व्यवहार गलत था और इससे स्थिति बिगड़ गई थी. बयान में कहा गया है कि बच्चे के साथ करुणा का व्यवहार किया जाना चाहिए था और बच्चे की घबराहट दूर कर उसे शांत किया जाना चाहिए था.

बयान के अनुसार विशेष परिस्थितियों में असाधारण प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, लेकिन एयरलाइन के कर्मचारी ऐसा करने में विफल रहे. विमानन नियामक ने कहा है कि इसे देखते हुए, डीजीसीए में सक्षम प्राधिकारी ने संबंधित विमान नियमों के प्रावधानों के तहत एयरलाइन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है.

यह भी पढ़ें- रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर दिव्यांग बच्चे को इंडिगो ने सफर करने से रोका, जानिए क्या है पूरा मामला

इस महीने की शुरुआत में, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें इंडिगो एयरलाइंस के ग्राउंड स्टाफ को एक विकलांग बच्चे को विमान में प्रवेश करने से रोकते हुए देखा गया था. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने एयरलाइन की कड़ी आलोचना की थी. लोगों की प्रतिक्रिया देते हुए डीजीसीए ने घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन किया था और एयरलाइन कंपनी से रिपोर्ट भी मांगी थी.

नई दिल्ली : डीजीसीए ने सात मई को रांची हवाईअड्डे पर एक दिव्यांग बच्चे को विमान में सवार होने से रोकने के मामले में विमानन कंपनी इंडिगो पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने शनिवार को यह जानकारी दी. इंडिगो ने नौ मई को कहा था कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए, एक दिव्यांग बच्चे को सात मई को रांची-हैदराबाद उड़ान में सवार होने की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि वह घबराया हुआ नजर आ रहा था. चूंकि बच्चे को विमान में सवार होने से रोक दिया गया, इसलिए उसके साथ मौजूद माता-पिता ने भी विमान में सवार नहीं होने का फैसला किया.

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय एक टीम का गठन किया था. डीजीसीए ने एक बयान में कहा, सात मई को रांची हवाईअड्डे पर दिव्यांग बच्चे के साथ इंडिगो के कर्मचारियों का व्यवहार गलत था और इससे स्थिति बिगड़ गई थी. बयान में कहा गया है कि बच्चे के साथ करुणा का व्यवहार किया जाना चाहिए था और बच्चे की घबराहट दूर कर उसे शांत किया जाना चाहिए था.

बयान के अनुसार विशेष परिस्थितियों में असाधारण प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, लेकिन एयरलाइन के कर्मचारी ऐसा करने में विफल रहे. विमानन नियामक ने कहा है कि इसे देखते हुए, डीजीसीए में सक्षम प्राधिकारी ने संबंधित विमान नियमों के प्रावधानों के तहत एयरलाइन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है.

यह भी पढ़ें- रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर दिव्यांग बच्चे को इंडिगो ने सफर करने से रोका, जानिए क्या है पूरा मामला

इस महीने की शुरुआत में, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें इंडिगो एयरलाइंस के ग्राउंड स्टाफ को एक विकलांग बच्चे को विमान में प्रवेश करने से रोकते हुए देखा गया था. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने एयरलाइन की कड़ी आलोचना की थी. लोगों की प्रतिक्रिया देते हुए डीजीसीए ने घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन किया था और एयरलाइन कंपनी से रिपोर्ट भी मांगी थी.

Last Updated : May 28, 2022, 5:00 PM IST
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