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अनिल अंबानी, टीना अंबानी पर फ्रॉड केस की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग, याचिका दायर

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Published : Jun 22, 2022, 9:06 PM IST

उद्योगपति अनिल धीरूभाई अंबानी, पत्नी टीना अंबानी सहित परिवार व कंपनी के लोगों के खिलाफ बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाने में एक लाख पचास हजार करोड़ के घपले के आरोप में दर्ज एफआईआर की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर आपराधिक याचिका दायर की गई है.

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अनिल अंबानी, टीना अंबानी

प्रयागराजः उद्योगपति अनिल धीरूभाई अंबानी, पत्नी टीना अंबानी सहित परिवार व कंपनी के लोगों के खिलाफ बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाने में एक लाख पचास हजार करोड़ के घपले के आरोप में दर्ज एफआईआर की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर आपराधिक याचिका दायर की गई है. इसकी सुनवाई 29 जून को तय की गई है.

स्वतंत्र पत्रकार पवन कुमार की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डॉ. कौशल जयेंद्र ठाकर तथा न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ के समक्ष लगी थी, किन्तु समयाभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी है.

याची का कहना है कि विजय माल्या से दस गुना अधिक सीरियस फ्रॉड किया गया है. सेबी ने जांच की और रिलायंस होम फाइनेंस कंपनी को फ्रॉड घोषित किया है. इस पर 1514 करोड़ बैंक व 570 करोड़ लेनदारों के पैसे का घपला करने का आरोप लगाया गया है. याची का कहना है कि स्थानीय पुलिस सही विवेचना नहीं कर सकती, इसलिए केस सीबीआई को स्थानांतरित किया जाए. याचिका में ईडी को भी पक्षकार बनाया गया है. याची की अर्जी पर एसीजेएम बुलंदशहर के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है.

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प्रयागराजः उद्योगपति अनिल धीरूभाई अंबानी, पत्नी टीना अंबानी सहित परिवार व कंपनी के लोगों के खिलाफ बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाने में एक लाख पचास हजार करोड़ के घपले के आरोप में दर्ज एफआईआर की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर आपराधिक याचिका दायर की गई है. इसकी सुनवाई 29 जून को तय की गई है.

स्वतंत्र पत्रकार पवन कुमार की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डॉ. कौशल जयेंद्र ठाकर तथा न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ के समक्ष लगी थी, किन्तु समयाभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी है.

याची का कहना है कि विजय माल्या से दस गुना अधिक सीरियस फ्रॉड किया गया है. सेबी ने जांच की और रिलायंस होम फाइनेंस कंपनी को फ्रॉड घोषित किया है. इस पर 1514 करोड़ बैंक व 570 करोड़ लेनदारों के पैसे का घपला करने का आरोप लगाया गया है. याची का कहना है कि स्थानीय पुलिस सही विवेचना नहीं कर सकती, इसलिए केस सीबीआई को स्थानांतरित किया जाए. याचिका में ईडी को भी पक्षकार बनाया गया है. याची की अर्जी पर एसीजेएम बुलंदशहर के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है.

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