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Delhi pollution : 29 नवंबर से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज, ट्रकों की एंट्री पर 3 दिसंबर तक बैन

राजधानी दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर लगाए गए बैन को तीन दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति सुधर रही है.

Delhi pollution
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Published : Nov 24, 2021, 3:04 PM IST

नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर लगाए गए बैन को तीन दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक़ दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति सुधर रही है. ऐसे में स्कूल और कॉलेज आदि को 29 दिसम्बर से खोल दिया जाएगा. वहीं, सीएनजी और इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों की एंट्री 27 से खोल दी जाएगी.

वहीं दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण से निपटने के लिए आंकड़ों के आधार पर एक वैज्ञानिक मॉडल तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने प्रदूषण रोकने के प्रयासों पर असंतोष जताया था. अब मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी.

शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यों के पास हजारों करोड़ों का फंड है, जिसका इस्तेमाल कुछ दिनों के लिए कामगारों को भुगतान करने में उपयोग किया जाना चाहिए, जब तक कि निर्माण कार्यों पर से प्रतिबंध नहीं हटाया जाता है.

कोर्ट का कहना है कि प्रदूषण को निपटने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया गया है और स्थिति सामान्य होने तक इस मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी. अब मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी.

इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने बार-बार प्रदूषण को रोकने के प्रयासों को लेकर असंतोष जताया था.

पढ़ेंः दिल्ली प्रदूषण पर SC ने कहा, वैज्ञानिक मॉडल बनाने की जरूरत

नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर लगाए गए बैन को तीन दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक़ दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति सुधर रही है. ऐसे में स्कूल और कॉलेज आदि को 29 दिसम्बर से खोल दिया जाएगा. वहीं, सीएनजी और इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों की एंट्री 27 से खोल दी जाएगी.

वहीं दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण से निपटने के लिए आंकड़ों के आधार पर एक वैज्ञानिक मॉडल तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने प्रदूषण रोकने के प्रयासों पर असंतोष जताया था. अब मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी.

शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यों के पास हजारों करोड़ों का फंड है, जिसका इस्तेमाल कुछ दिनों के लिए कामगारों को भुगतान करने में उपयोग किया जाना चाहिए, जब तक कि निर्माण कार्यों पर से प्रतिबंध नहीं हटाया जाता है.

कोर्ट का कहना है कि प्रदूषण को निपटने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया गया है और स्थिति सामान्य होने तक इस मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी. अब मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी.

इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने बार-बार प्रदूषण को रोकने के प्रयासों को लेकर असंतोष जताया था.

पढ़ेंः दिल्ली प्रदूषण पर SC ने कहा, वैज्ञानिक मॉडल बनाने की जरूरत

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