ETV Bharat / bharat

आठ साल में भी नहीं बना मजदूर का राशन कार्ड, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - दिहाड़ी मजदूर के 8 साल लंबित आवेदन

जस्टिस रेखा पल्ली (Justice Rekha Palli) ने दिहाड़ी मजदूर की याचिका पर नोटिस जारी किया है. याचिका में मांग की गई है कि उन्हें तय समयसीमा के भीतर राशन कार्ड दिया जाए जिसपर उनके परिजनों के नाम हों.

दिल्ली HC
दिल्ली HC
author img

By

Published : Oct 17, 2021, 4:48 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय (delhi high court) ने एक दिहाड़ी मजदूर (daily wage worker) द्वारा राशन कार्ड (ration card) के लिए दिया गया आवेदन आठ साल से लंबित रहने के मामले में दिल्ली सरकार (delhi government) से जवाब मांगा है. जस्टिस रेखा पल्ली (Justice Rekha Palli) ने दिहाड़ी कामगार की याचिका पर नोटिस जारी किया है.

याचिका में मांग की गई है कि उन्हें तय समयसीमा के भीतर राशन कार्ड दिया जाए जिसपर उनके परिजनों के नाम हों. जज ने दिल्ली सरकार के अधिवक्ता को इस बारे में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय भी दिया.

पढ़ें : मामूली आरोपों वाले नाबालिगों की रिहाई के लिए कदम न उठाने पर दिल्ली सरकार को फटकार

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्होंने सितंबर 2013 में ही राशन कार्ड के लिए आवेदन कर दिया था. इस बारे में निरंतर अनुरोध भी किया, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया.

अदालत ने छह अक्टूबर के आदेश में कहा कि आवेदन में जिस तरह की राहत मांगी गई है, उसके मद्देनजर दिल्ली सरकार के अधिवक्ता को यह निर्देश दिया जाता है कि वह यह जानकारी प्राप्त करें कि आवेदक का आवेदन बीते आठ साल से लंबित क्यों है.

याचिकाकर्ता ने कहा कि अधिकारियों द्वारा र्कावाई नहीं करने से उन्हें एवं उनके परिवार को कम दाम पर अनाज के अधिकार से वंचित किया जा रहा है. इसमें बताया गया कि याचिकाकर्ता महिला और उनका परिवार दक्षिण दिल्ली (south delhi) में बस्ती में रहता है. उनके पति के नाम पर 2005 में जारी राशन कार्ड अधिकारियों द्वारा एकतरफा तरीके से 2013 में रद्द कर दिया गया. अब इस मामले पर सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय (delhi high court) ने एक दिहाड़ी मजदूर (daily wage worker) द्वारा राशन कार्ड (ration card) के लिए दिया गया आवेदन आठ साल से लंबित रहने के मामले में दिल्ली सरकार (delhi government) से जवाब मांगा है. जस्टिस रेखा पल्ली (Justice Rekha Palli) ने दिहाड़ी कामगार की याचिका पर नोटिस जारी किया है.

याचिका में मांग की गई है कि उन्हें तय समयसीमा के भीतर राशन कार्ड दिया जाए जिसपर उनके परिजनों के नाम हों. जज ने दिल्ली सरकार के अधिवक्ता को इस बारे में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय भी दिया.

पढ़ें : मामूली आरोपों वाले नाबालिगों की रिहाई के लिए कदम न उठाने पर दिल्ली सरकार को फटकार

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्होंने सितंबर 2013 में ही राशन कार्ड के लिए आवेदन कर दिया था. इस बारे में निरंतर अनुरोध भी किया, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया.

अदालत ने छह अक्टूबर के आदेश में कहा कि आवेदन में जिस तरह की राहत मांगी गई है, उसके मद्देनजर दिल्ली सरकार के अधिवक्ता को यह निर्देश दिया जाता है कि वह यह जानकारी प्राप्त करें कि आवेदक का आवेदन बीते आठ साल से लंबित क्यों है.

याचिकाकर्ता ने कहा कि अधिकारियों द्वारा र्कावाई नहीं करने से उन्हें एवं उनके परिवार को कम दाम पर अनाज के अधिकार से वंचित किया जा रहा है. इसमें बताया गया कि याचिकाकर्ता महिला और उनका परिवार दक्षिण दिल्ली (south delhi) में बस्ती में रहता है. उनके पति के नाम पर 2005 में जारी राशन कार्ड अधिकारियों द्वारा एकतरफा तरीके से 2013 में रद्द कर दिया गया. अब इस मामले पर सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी.

(पीटीआई-भाषा)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.