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सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी नए नियम ‘खतरनाक और प्रतिगामी’ : माकपा

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े नए नियमों को खतरनाक और प्रतिगामी करार देते हुए शुक्रवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ट्विटर को धमकाने का प्रयास कर रही है.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी
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Published : May 29, 2021, 9:12 AM IST

नई दिल्ली : मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े नए नियमों को खतरनाक और प्रतिगामी करार देते सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ट्विटर को धमकाने का प्रयास कर रही है. पार्टी ने एक बयान जारी कर यह भी कहा कि नए नियमों को निरस्त कर देना चाहिए.

वाम दल ने आरोप लगाया, भारत सरकार दिल्ली पुलिस का उपयोग करके ट्विटर को धमकाने का प्रयास कर रही है क्योंकि उसने कई भाजपा नेताओं के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया (छेड़छाड़ किया हुआ) करार दिया था. उसने यह भी कहा कि सरकार का यह कदम ‘खतरनाक और प्रतिगामी’ है.

नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम बुधवार (26 मई) से प्रभाव में आ गए हैं. इनकी घोषणा 25 फरवरी को की गई थी. नए नियम के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया मंचों को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी. इसमें मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति आदि शामिल हैं.

पढ़ें :New IT rules के आगे झुका सोशल मीडिया, ट्विटर का ब्योरा अब भी अधूरा

प्रमुख सोशल मीडिया मंचों को नए नियमों के अनुपालन के लिए तीन महीने का समय दिया गया था. इस श्रेणी में उन मंचों को रखा जाता है, जिनके रजिस्‍टर्ड यूजर्स की संख्या 50 लाख से अधिक है. फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने इन नियमों को लेकर सरकार के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है.

भाषा

नई दिल्ली : मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े नए नियमों को खतरनाक और प्रतिगामी करार देते सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ट्विटर को धमकाने का प्रयास कर रही है. पार्टी ने एक बयान जारी कर यह भी कहा कि नए नियमों को निरस्त कर देना चाहिए.

वाम दल ने आरोप लगाया, भारत सरकार दिल्ली पुलिस का उपयोग करके ट्विटर को धमकाने का प्रयास कर रही है क्योंकि उसने कई भाजपा नेताओं के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया (छेड़छाड़ किया हुआ) करार दिया था. उसने यह भी कहा कि सरकार का यह कदम ‘खतरनाक और प्रतिगामी’ है.

नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम बुधवार (26 मई) से प्रभाव में आ गए हैं. इनकी घोषणा 25 फरवरी को की गई थी. नए नियम के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया मंचों को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी. इसमें मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति आदि शामिल हैं.

पढ़ें :New IT rules के आगे झुका सोशल मीडिया, ट्विटर का ब्योरा अब भी अधूरा

प्रमुख सोशल मीडिया मंचों को नए नियमों के अनुपालन के लिए तीन महीने का समय दिया गया था. इस श्रेणी में उन मंचों को रखा जाता है, जिनके रजिस्‍टर्ड यूजर्स की संख्या 50 लाख से अधिक है. फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने इन नियमों को लेकर सरकार के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है.

भाषा

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