जयपुर. जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट के दिन जिंदा बम मामले में पकड़े गए आरोपी मोहम्मद सरवर आजमी की जमानत याचिका कोर्ट में आज खारिज कर दिया है. बता दें कि जब प्रदेश की राजधानी जयपुर की सड़कें सीरियल बम ब्लास्ट से दहल रही थी. उसी समय कोतवाली थाना इलाके में जिंदा बम मिला था. जिंदा बम मिलने के मामले के एक आरोपी मोहम्मद सरवर आजमी ने अब बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत में याचिका दायर कर जमानत मांगी थी. जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपियों को हाई कोर्ट द्वारा बरी करने के बाद उसने ये अर्जी दाखिल की है. इस मामले में कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए उसे खारिज कर दिया है.
मोहम्मद सरवर आजमी के वकील की ओर से दायर अर्जी में कोर्ट को बताया गया है कि जयपुर बम ब्लास्ट से जुड़े दूसरे मामलों में आरोपियों को हाई कोर्ट ने बरी किया है. इसे आपराधिक षड़यंत्र नहीं माना है. ऐसे में सरवर पर भी आपराधिक षड़यंत्र का ही आरोप है. जमानत याचिका में कहा गया था कि इस मामले में भी एक सामान चार्जशीट, गवाह और तथ्य हैं. ऐसे में उसे जमानत दी जाए.
156 में से 35 गवाहों के ही हुए बयान : जमानत याचिका में ये भी कहा गया है कि सरवर खान पिछले 14 साल से जेल में बंद है. अभियोजन पक्ष की ओर से 156 में से अभी तक महज 35 गवाहों के ही बयान दर्ज करवाए गए हैं. इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि उसके खिलाफ कोई अन्य मामला लंबित नहीं है. साथ ही मांग की गई है कि इस मामले की ट्रायल पूरी होने में अभी काफी समय लगेगा. इसलिए उसे जमानत दी जाए. हालांकि, राज्य सरकार की ओर से इसका विरोध किया गया है. कहा गया है कि जमानत मिलने के बाद वो फरार हो सकता है. इसलिए उसे जमानत देने का सरकार की ओर से विरोध किया गया है.
फटने से पहले ही बरामद किया गया बम : जयपुर बम ब्लास्ट के दौरान जयपुर में कोतवाली थाना इलाके में जिंदा बम बरामद किया गया था. यह बम भी अन्य बम की तरह फटता तो कई लोगों की जान जा सकती थी. लेकिन समय रहते इसका पता लगाकर इस बम को बरामद कर लिया गया था.
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