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रेप की कोशिश मामला : पूर्व विधायक शाहनवाज राना की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

महिला से बलात्कार की कोशिश के आरोपी पूर्व विधायक शाहनवाज राना को मुश्किलें बढ़ गई हैं. मुजफ्फरनगर की एक विशेष अदालत ने राना की अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा है.

शाहनवाज राना
शाहनवाज राना
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Published : Oct 14, 2021, 12:35 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने एक महिला से बलात्कार की कोशिश के आरोपी पूर्व विधायक शाहनवाज राना की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. साथ ही शाहनवाज राना को कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा गया है.

अदालत में पेश न होने पर राना के खिलाफ पहले ही गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है.

पूर्व विधायक की अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए विशेष न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय ने उन्हें अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पीड़िता की शिकायत के आधार पर राना के खिलाफ साल 2001 में मामला दर्ज किया गया था.

मुजफ्फरनगर के सिविल लाइंस पुलिस थाने में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया कि राना ने उसे नौकरी दिलाने के बहाने मुजफ्फरनगर बुलाया और एक अन्य व्यक्ति सरताज के साथ मिलकर उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया.

(पीटीआई)

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने एक महिला से बलात्कार की कोशिश के आरोपी पूर्व विधायक शाहनवाज राना की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. साथ ही शाहनवाज राना को कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा गया है.

अदालत में पेश न होने पर राना के खिलाफ पहले ही गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है.

पूर्व विधायक की अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए विशेष न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय ने उन्हें अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पीड़िता की शिकायत के आधार पर राना के खिलाफ साल 2001 में मामला दर्ज किया गया था.

मुजफ्फरनगर के सिविल लाइंस पुलिस थाने में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया कि राना ने उसे नौकरी दिलाने के बहाने मुजफ्फरनगर बुलाया और एक अन्य व्यक्ति सरताज के साथ मिलकर उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया.

(पीटीआई)

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