सोनीपत : सिंघू बॉर्डर पर मुर्गा नहीं देने पर पैर तोड़ने का आरोपी निहंग सरदार को कोर्ट में पेश किया गया. जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी निहंग नवीन को 30 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी. वहीं कोर्ट से बाहर आने के बाद आरोपी नवीन ने मीडिया को बयान दिया. नवीन ने कहा की पूरे मामले में उसका कोई दोष नहीं है.
बता दें कि सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में निहंग नवीन अपनी सेवा कर रहा था. आरोप है कि नवीन ने मुर्गा सप्लाई करने वाले मनोज नाम के एक शख्स पर मुर्गा नहीं देने पर हमला कर दिया. वहीं निहंग जत्थेबंदियों ने उस पर आरएसएस और सरकार का आदमी होने का आरोप भी लगाया था. कोर्ट से बाहर आने के बाद नवीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उसने मुर्गे के लिए मारपीट नहीं की और ना ही उसने किसी से पैसे लिए. उस पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं.
वकील योगेश ने बताया कि नवीन को कोर्ट में पेश किया गया, अदालत के सामने सभी पक्ष रखे गए, जिसके बाद आरोपी नवीन को 30 हजार के मुचलके पर जमानत मिली है.
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