ETV Bharat / bharat

Shraddha Walker murder case: आफताब पूनावाला पर हत्या और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप तय

श्रद्धा हत्याकांड में साकेत कोर्ट द्वारा आरोपी आफताब पूनावाला पर हत्या और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप तय करने का मामला सामने आया है. सुनवाई के दौरान आफताब ने दोषी नहीं होने की दलील दी.

delhi
आफताब पूनावाला
author img

By

Published : May 9, 2023, 11:33 AM IST

नई दिल्लीः श्रद्धा वॉकर हत्याकांड में आरोपी आफताब पूनावाला पर साकेत कोर्ट ने हत्या और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप तय किए हैं. वहीं, आरोपी पूनावाला ने दोषी नहीं होने की दलील दी और केस का सामना करने की बात कही. इसके अलावा कोर्ट ने मामले में अभियोजन द्वारा साक्ष्य रिकॉर्ड करने की सुनवाई के लिए एक जून की तारीख सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.

आफताब ने 18 मई 2022 को श्रद्धा की थी हत्या: न्यायाधीश ने कहा कि खुद को सजा से बचाने के लिए, पूनावाला ने श्रद्धा के शरीर को काट दिया और इसे विभिन्न स्थानों पर फेंक दिया, इसलिए आईपीसी की धारा 201 (सबूत मिटाना) के तहत अपराध किया है. उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया धारा 302 (हत्या) का मामला बनता है. बता दें कि आफताब ने 18 मई 2022 को श्रद्धा की दिल्ली के महरौली स्थित फ्लैट में गला घोटकर हत्या कर दी थी. साथ ही शव को आरी से 35 टुकड़ों में काटकर महरौली के जंगल में अलग-अलग फेंक दिया था.
श्रद्धा वाकर हत्याकांड में कब क्या हुआ
1. नौ नवंबर 2022 को मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस को श्रद्धा के गायब होने की जानकारी दी.
2. 12 नवंबर को महरौली थाना पुलिस ने आफताब को गिरफ्तार किया.
3. पूछताछ में आफताब ने बताया कि उसने 18 मई 2022 को श्रद्धा की गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.
4. कोर्ट ने आफताब को 17 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा.
5. 17 नवंबर को कोर्ट ने फिर से पांच दिन की रिमांड बढ़ाई.
6. 16 नवंबर को कोर्ट ने आफताब के नार्को टेस्ट की मंजूरी दी.
7.18 नवंबर को दिल्ली पुलिस की टीम आफताब को लेकर गुरूग्राम के जंगल में गई.
8. 28 नवंबर को नार्को टेस्ट के लिए ले जाते वक्त आफताब पर कुछ लोगों ने हमला करने की कोशिश की.
9. 29 नवंबर को आफताब का पालीग्राफ टेस्ट हुआ.
10. 24 जनवरी को पुलिस ने मामले में आरोपित आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ साकेत कोर्ट में 6,629 पेज की चार्जशीट दायर की.
11.21 मार्च को पुलिस ने कोर्ट में श्रद्धा और आफताब द्वारा आनलाइन काउंसलिंग सत्र की 34 मिनट की ऑडियो रिकार्डिंग जमा की.
12. चार अप्रैल को वकीलों की हड़ताल के चलते कोर्ट ने आफताब पर आरोप तय करने की सुनवाई छह अप्रैल तक स्थगित कर दी.
13. छह अप्रैल को मामले में बहस पूरी न होने पर कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय की.
14.15 अप्रैल को बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने आफताब पर आरोप तय करने को लेकर फैसला सुरक्षित रखते हुए 29 अप्रैल की तारीख तय की.
15. 19 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने श्रद्धा हत्याकांड में दाखिल की गई चार्जशीट की सामग्री को मीडिया संगठनों द्वारा प्रसारित करने पर रोक लगा दी.
16. 29 अप्रैल को जज के छुट्टी पर होने के चलते आरोप तय करने के लिए फैसला सुनाने की तारीख नौ मई तय की गई.
ये भी पढ़ें: माफिया अतीक अहमद की ईडी करेगी 100 करोड़ की संपत्ति जब्त

नई दिल्लीः श्रद्धा वॉकर हत्याकांड में आरोपी आफताब पूनावाला पर साकेत कोर्ट ने हत्या और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप तय किए हैं. वहीं, आरोपी पूनावाला ने दोषी नहीं होने की दलील दी और केस का सामना करने की बात कही. इसके अलावा कोर्ट ने मामले में अभियोजन द्वारा साक्ष्य रिकॉर्ड करने की सुनवाई के लिए एक जून की तारीख सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.

आफताब ने 18 मई 2022 को श्रद्धा की थी हत्या: न्यायाधीश ने कहा कि खुद को सजा से बचाने के लिए, पूनावाला ने श्रद्धा के शरीर को काट दिया और इसे विभिन्न स्थानों पर फेंक दिया, इसलिए आईपीसी की धारा 201 (सबूत मिटाना) के तहत अपराध किया है. उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया धारा 302 (हत्या) का मामला बनता है. बता दें कि आफताब ने 18 मई 2022 को श्रद्धा की दिल्ली के महरौली स्थित फ्लैट में गला घोटकर हत्या कर दी थी. साथ ही शव को आरी से 35 टुकड़ों में काटकर महरौली के जंगल में अलग-अलग फेंक दिया था.
श्रद्धा वाकर हत्याकांड में कब क्या हुआ
1. नौ नवंबर 2022 को मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस को श्रद्धा के गायब होने की जानकारी दी.
2. 12 नवंबर को महरौली थाना पुलिस ने आफताब को गिरफ्तार किया.
3. पूछताछ में आफताब ने बताया कि उसने 18 मई 2022 को श्रद्धा की गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.
4. कोर्ट ने आफताब को 17 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा.
5. 17 नवंबर को कोर्ट ने फिर से पांच दिन की रिमांड बढ़ाई.
6. 16 नवंबर को कोर्ट ने आफताब के नार्को टेस्ट की मंजूरी दी.
7.18 नवंबर को दिल्ली पुलिस की टीम आफताब को लेकर गुरूग्राम के जंगल में गई.
8. 28 नवंबर को नार्को टेस्ट के लिए ले जाते वक्त आफताब पर कुछ लोगों ने हमला करने की कोशिश की.
9. 29 नवंबर को आफताब का पालीग्राफ टेस्ट हुआ.
10. 24 जनवरी को पुलिस ने मामले में आरोपित आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ साकेत कोर्ट में 6,629 पेज की चार्जशीट दायर की.
11.21 मार्च को पुलिस ने कोर्ट में श्रद्धा और आफताब द्वारा आनलाइन काउंसलिंग सत्र की 34 मिनट की ऑडियो रिकार्डिंग जमा की.
12. चार अप्रैल को वकीलों की हड़ताल के चलते कोर्ट ने आफताब पर आरोप तय करने की सुनवाई छह अप्रैल तक स्थगित कर दी.
13. छह अप्रैल को मामले में बहस पूरी न होने पर कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय की.
14.15 अप्रैल को बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने आफताब पर आरोप तय करने को लेकर फैसला सुरक्षित रखते हुए 29 अप्रैल की तारीख तय की.
15. 19 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने श्रद्धा हत्याकांड में दाखिल की गई चार्जशीट की सामग्री को मीडिया संगठनों द्वारा प्रसारित करने पर रोक लगा दी.
16. 29 अप्रैल को जज के छुट्टी पर होने के चलते आरोप तय करने के लिए फैसला सुनाने की तारीख नौ मई तय की गई.
ये भी पढ़ें: माफिया अतीक अहमद की ईडी करेगी 100 करोड़ की संपत्ति जब्त

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.