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ज्ञानवापी परिसर और श्रृंगार गौरी मंदिर का सर्वे करने पहुंचे कोर्ट कमिश्नर और नामित सदस्य, जमकर हुई नारेबाजी

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और श्रृंगार गौरी के सर्वे और वीडियोग्राफी के लिए अदालत से नियुक्त कमिश्नर एवं नामित सदस्य पहुंच चुके हैं. इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से जयकारे लगाए गए.

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Published : May 6, 2022, 7:00 PM IST

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वाराणसीः ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और श्रृंगार गौरी मंदिर के सर्वे और वीडियोग्राफी के लिए अदालत से नियुक्त कोर्ट कमिश्नर एवं नामित सदस्य पहुंच चुके हैं. अदालत से नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र, वादी और प्रतिवादी पक्ष के कुल 28 लोगों के साथ निरीक्षण करेंगे. इस दौरान वीडियोग्राफी भी की जायेगी. इस समय सभी पक्ष के सदस्य चौक थाने पहुंचे चुके हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सर्वे होगा. इस वाद को देख रहे दिल्ली के अधिवक्ता के अनुसार यह सर्वे खसरा नंबर 9130 के सम्पूर्ण भूभाग का होगा, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर भी मौजूद है. उन्होंने बताया कि सर्वे में तीन दिन का समय लग सकता है.

इस दौरान जब कोर्ट कमिश्नर के साथ प्रतिवादी पक्ष अंदर जाने लगा तो कुछ युवाओं ने हर-हर महादेव का जयघोष लगाया, जिसपर कुछ मुस्लिम युवकों ने भी नारे लगाए. इस दौरान मुस्लिम पक्ष के कुछ लोगों ने तुरंत उन युवकों को शांत करवाया और पास ही स्थित एक गली में लेकर चले गए.

ज्ञानवापी परिसर का सर्वे.
गौरतलब है कि सिविल जज सीनियर डिवीजन अदालत से नियुक्त कोर्ट कमिश्नर वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करेंगे. इसके पहले मुस्लिम बंधुओं ने ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की और देश में अमन और चैन की दुआ की. ईद के बाद हुए इस जुमे की नामज में ज्यादा लोगों ने नमाज अदा की. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुमे की नमाज सकुशल अदा की गयी. नमाजी धीरे-धीरे नमाज अदा कर अपने घरों को लौट रहे हैं.वादी पक्ष के अधिवक्ता शिवम गौड ने बताया कि वह दिल्ली के हैं और पिछले कई वर्षों से यह मुकदमा देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि 4, 5 और 6 अप्रैल को हुई साढ़े चार घंटे की बहस के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे के फैसले पर 30 अप्रैल को मुहर लगा दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वीडियोग्राफी से किसी पक्ष को कोई नुकसान नहीं होगा. उन्होंने कहा कि यदि इससे पता चलता है मूल रूप से की मौके पर क्या है, उससे किसी पक्ष को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए.

इसे भी पढ़ें-कमीशन के सर्वे से पहले ज्ञानवापी परिसर के बाहर सड़क पर महिला ने पढ़ी नमाज


अधिवक्ता शिवम गौड ने बताया कि इसे और निष्पक्ष बनाने के लिए हमने वीडियोग्राफी की भी मांग की थी. इसे न्यायालय ने न्याय संगत बताते हुए सही ठहराया है और अनुमति दी है. उन्होंने बताया कि यह खसरा संख्या 9130 की होगी. इसमें वादी प्रतिवादी और कोर्ट कमिश्नर और उनके सहयोगियों के साथ कुल 28 लोग सर्वें करेंगे. 9130 खसरा नंबर का सम्पूर्ण सर्वे होगा, इसमें सम्पूर्ण ज्ञानवापी परिसर और श्रृंगार गौरी भी शामिल हैं. फिलहाल प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टि से फोर्स तैनात किए हैं.

वाराणसीः ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और श्रृंगार गौरी मंदिर के सर्वे और वीडियोग्राफी के लिए अदालत से नियुक्त कोर्ट कमिश्नर एवं नामित सदस्य पहुंच चुके हैं. अदालत से नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र, वादी और प्रतिवादी पक्ष के कुल 28 लोगों के साथ निरीक्षण करेंगे. इस दौरान वीडियोग्राफी भी की जायेगी. इस समय सभी पक्ष के सदस्य चौक थाने पहुंचे चुके हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सर्वे होगा. इस वाद को देख रहे दिल्ली के अधिवक्ता के अनुसार यह सर्वे खसरा नंबर 9130 के सम्पूर्ण भूभाग का होगा, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर भी मौजूद है. उन्होंने बताया कि सर्वे में तीन दिन का समय लग सकता है.

इस दौरान जब कोर्ट कमिश्नर के साथ प्रतिवादी पक्ष अंदर जाने लगा तो कुछ युवाओं ने हर-हर महादेव का जयघोष लगाया, जिसपर कुछ मुस्लिम युवकों ने भी नारे लगाए. इस दौरान मुस्लिम पक्ष के कुछ लोगों ने तुरंत उन युवकों को शांत करवाया और पास ही स्थित एक गली में लेकर चले गए.

ज्ञानवापी परिसर का सर्वे.
गौरतलब है कि सिविल जज सीनियर डिवीजन अदालत से नियुक्त कोर्ट कमिश्नर वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करेंगे. इसके पहले मुस्लिम बंधुओं ने ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की और देश में अमन और चैन की दुआ की. ईद के बाद हुए इस जुमे की नामज में ज्यादा लोगों ने नमाज अदा की. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुमे की नमाज सकुशल अदा की गयी. नमाजी धीरे-धीरे नमाज अदा कर अपने घरों को लौट रहे हैं.वादी पक्ष के अधिवक्ता शिवम गौड ने बताया कि वह दिल्ली के हैं और पिछले कई वर्षों से यह मुकदमा देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि 4, 5 और 6 अप्रैल को हुई साढ़े चार घंटे की बहस के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे के फैसले पर 30 अप्रैल को मुहर लगा दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वीडियोग्राफी से किसी पक्ष को कोई नुकसान नहीं होगा. उन्होंने कहा कि यदि इससे पता चलता है मूल रूप से की मौके पर क्या है, उससे किसी पक्ष को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए.

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अधिवक्ता शिवम गौड ने बताया कि इसे और निष्पक्ष बनाने के लिए हमने वीडियोग्राफी की भी मांग की थी. इसे न्यायालय ने न्याय संगत बताते हुए सही ठहराया है और अनुमति दी है. उन्होंने बताया कि यह खसरा संख्या 9130 की होगी. इसमें वादी प्रतिवादी और कोर्ट कमिश्नर और उनके सहयोगियों के साथ कुल 28 लोग सर्वें करेंगे. 9130 खसरा नंबर का सम्पूर्ण सर्वे होगा, इसमें सम्पूर्ण ज्ञानवापी परिसर और श्रृंगार गौरी भी शामिल हैं. फिलहाल प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टि से फोर्स तैनात किए हैं.

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