नई दिल्ली: बेनामी संपत्ति के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार को विदेश जाने की अनुमति दे दी. इस मामले में दोपहर दो बजे सुनवाई हुई. दोनों ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की कोर्ट में विदेश यात्रा करने की अनुमति देने संबंधी याचिका दायर की थी. कोर्ट ने मीसा व उनके पति की मांग के अनुसार उनको 20 जून से 20 जुलाई तक थाईलैंड जाने की अनुमति दी है. वह अपने बच्चों के साथ गर्मियों की छुट्टियां मनाने थाईलैंड जाएंगे. उन्होंने अपनी यात्रा का विवरण भी कोर्ट में पेश कर दिया है.
दरअसल, बेनामी संपत्ति के मामले में मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है. मामले में ईडी उनकी कुछ बेनामी संपत्ति को जब्त भी कर चुकी है. दोनों ने कोर्ट से उनका पासपोर्ट देने की भी गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. मीसा भारती राजद की राज्यसभा सांसद भी हैं.
जमानत पर हैं लालू, राबड़ी और मीसा: लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव, राबड़ी और मीसा भारती को कोर्ट ने 15 मार्च को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी. इसके पहले छह मार्च को सीबीआई की टीम ने लालू यादव के पटना अवास पर राबड़ी देवी से पूछताछ की थी, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 10 मार्च को मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्य और रिश्तेदारों के घर पर छापेमारी की थी.
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ईडी ने लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में 24 ठिकानों पर छापा मारा था, जिसमें एक करोड़ रुपये नकद, डेढ़ किलो से अधिक सोने के आभूषण, 540 ग्राम सोना, अमेरिकी डॉलर समेत कई चीजें बरामद की गई थी. वहीं 29 मार्च को सुनवाई के दौरान तीनों राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे. इस दौरान मामले में अगली सुनवाई के लिए विशेष सीबीआई कोर्ट ने आठ मई की तारीख दी थी. वहीं आठ मई को सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को मामले में चार्जशीट दाखिल करने का अतिरिक्त समय दिया था. अब मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी.
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