सुलतानपुर: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में सुलतानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शनिवार को पेश होना था. कोर्ट ने उनके खिलाफ समन जारी किया था. लेकिन, राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए. इस कोर्ट ने उनको फिर से तलब किया है और छह जनवरी 2024 को कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए हैं. एडीजे योगेश यादव की अदालत के जारी आदेश से राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
मामला मई 2018 का है. तब राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इससे परिवादी की भावनाएं आहत हुई थीं. परिवादी विजय मिश्र पूर्व चेयरमैन सहकारी बैंक व अन्य गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद 18 नवंबर को कोर्ट में बहस शुरू हुई थी. कोर्ट ने बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था. 27 नवंबर को एमपी-एमएमए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विचारण के लिए तलब करने का आदेश सुनाया. कोर्ट ने उनके खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया था.
भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था. अभियोजन की लचर पैरवी की वजह से काफी समय से मामले की कार्यवाही लटकी थी. अब पुनः पैरवी शुरू होने के बाद पिछली पेशी पर तलबी बहस हो पाई थी. इस मामले के अलावा राहुल गांधी के खिलाफ गम्भीर आरोपों से जुड़ा एक और मामला यहां की अदालत में चल रहा है.
वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक जनसभा के दौरान मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों को लेकर राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया था. इस मामले में परिवाद दाखिल हुआ था. इस केस में साक्ष्य की कार्यवाही चल रही है. काफी समय से पत्रावली मिस्प्लेस होने व अन्य कारणों से केस की कार्यवाही रुकी थी. फिलहाल जल्द ही इस केस में तेजी आने की उम्मीद है. राहुल गांधी कोर्ट द्वारा निर्धारित तिथि आगमी 6 जनवरी को सुलतानपुर आ सकते है, जिसकी चर्चा है.
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