रोपड़: पंजाब में सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा रोपड़ जेल से रिहा हो गए हैं. कोर्ट के आदेश के बाद जीरा रिहा हुए. वहीं, जेल से बाहर आने के बाद पूर्व विधायक ने भगवान का शुक्रिया अदा किया. जीरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा को कोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी. प्रक्रिया पूरी होने के बाद जीरा को रोपड़ जेल से रिहा कर दिया गया. बता दें, कांग्रेस विधायक को पांच दिन पहले गिरफ्तार किया गया था.
देर रात हुई रिहाई : इससे पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि आप किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा समय तक जेल में कैसे रख सकते हैं. खासतौर से जब आरोपी के ऊपर धारा 107 और 51 के तहत मामला दर्ज हो चुका है. इसके बाद सरकारी वकील ने कहा कि वह आज जीरा को रिहा कर देंगे. इसके बाद पूर्व विधायक को रिहा कर दिया गया.
बता दें कि जीरा ने सरपंचों की मांगों को लेकर बीडीपीओ जीरा दफ्तर के सामने धरना दिया था. स्थानीय बीडीपीओ ने आरोप लगाया था कि पूर्व विधायक कुलबीर (कांग्रेस नेता कुलबीर जीरा) सिंह जीरा अपने साथियों के साथ उनके कार्यालय में घुस गए. उन्होंने सभी टीमों पर कब्जा कर लिया. वहां मौजूद सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की.
पुलिस ने कुलबीर सिंह जीरा समेत 80 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इसके बाद 17 अक्टूबर को पुलिस ने जीरा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया. रिहाई के बाद कुलबीर जीरा ने कहा कि सरकार ने पूरी कोशिश की लेकिन अंत में सच्चाई की जीत हुई. कोर्ट ने उन्हें न्याय देते हुए रिहा कर दिया. जीरा ने कहा कि सरकार हमेशा दबाने के तरीके ढूंढेगी, लेकिन वे हमेशा सच्चाई की आवाज उठाएंगे.