नई दिल्ली: मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की इस याचिका को मंजूर करते हुए 21 जुलाई की तारीख तय की. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के सीनियर लीडर अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से यह याचिका दाखिल की गई.
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Supreme Court agrees to hear on July 21, the plea of Congress leader Rahul Gandhi challenging the Gujarat High Court order which declined to stay his conviction in the criminal defamation case in which he was sentenced to two years in jail by Surat court over 'Modi surname'… pic.twitter.com/nA9rkwGVYf
— ANI (@ANI) July 18, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI (@ANI) July 18, 2023Supreme Court agrees to hear on July 21, the plea of Congress leader Rahul Gandhi challenging the Gujarat High Court order which declined to stay his conviction in the criminal defamation case in which he was sentenced to two years in jail by Surat court over 'Modi surname'… pic.twitter.com/nA9rkwGVYf
— ANI (@ANI) July 18, 2023
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई. काफी समय से इस बात पर चर्चा की जा रही थी सजा पर रोक लगाने के लिए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की जाएगी. कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने राहुल की सजा के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के संकेत दिए थे. बता दें कि गुजरात उच्च न्यायालय ने 7 जुलाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी मांगों को खारिज कर दिया था. इसके बाद से ही कांग्रेस नेताओं ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही थी.
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क्या था मामला: पेश मामले में 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा था, 'सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे है ?' राहुल ने कहा, 'नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है?' राहुल गांधी की इस टिप्पणी को आधार बनाकर बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया. इस मामले की सुनवाई के बाद निचली अदालत ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई. इस फैसले को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. हाई कोर्ट ने याचिका में की गई उनकी मांगों को खारिज कर दिया. इस तरह उनकी सजा को बरकरार रखी गई. हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश सही पाया गया. इस आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है.