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Collegium: पटना, हिप्र, गुवाहाटी, त्रिपुरा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश - उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति

देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है. इन उच्च न्यायालयों में पटना, हिमाचल प्रदेश, गुवाहाटी और त्रिपुरा उच्च न्यायालय शामिल हैं.

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Published : Feb 8, 2023, 10:25 PM IST

Updated : Feb 8, 2023, 10:45 PM IST

नई दिल्ली: देश के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने पटना, हिमाचल प्रदेश, गुवाहाटी और त्रिपुरा के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है. तीन सदस्यीय कॉलेजियम ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए न्यायमूर्ति सबीना के नाम की सिफारिश की है.

कॉलेजियम में न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ भी शामिल थे. कॉलेजियम ने सात फरवरी को बैठक की और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह के नाम की सिफारिश की. इसने न्यायमूर्ति संदीप मेहता को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की.

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए कॉलेजियम के प्रस्तावों में कहा गया है कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद हाल में न्यायमूर्ति संजय करोल की शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के कारण रिक्त हो गया है. कॉलेजियम ने कहा कि न्यायमूर्ति चंद्रन, जो केरल उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, को आठ नवंबर, 2011 को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और वह 24 अप्रैल, 2025 को सेवानिवृत्त होंगे.

पढ़ें: Chhawla Gangrape And Murder Case: तीन दोषियों को बरी करने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

कॉलेजियम ने उल्लेख किया कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद हाल में न्यायमूर्ति ए.ए. सैयद की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप रिक्त हो गया है. न्यायमूर्ति सबीना को 12 मार्च 2008 को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और वह इस साल 19 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगी. प्रस्ताव में कहा गया है कि कॉलेजियम पहले ही न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह को झारखंड उच्च न्यायालय से त्रिपुरा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश कर चुका है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: देश के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने पटना, हिमाचल प्रदेश, गुवाहाटी और त्रिपुरा के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है. तीन सदस्यीय कॉलेजियम ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए न्यायमूर्ति सबीना के नाम की सिफारिश की है.

कॉलेजियम में न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ भी शामिल थे. कॉलेजियम ने सात फरवरी को बैठक की और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह के नाम की सिफारिश की. इसने न्यायमूर्ति संदीप मेहता को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की.

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए कॉलेजियम के प्रस्तावों में कहा गया है कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद हाल में न्यायमूर्ति संजय करोल की शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के कारण रिक्त हो गया है. कॉलेजियम ने कहा कि न्यायमूर्ति चंद्रन, जो केरल उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, को आठ नवंबर, 2011 को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और वह 24 अप्रैल, 2025 को सेवानिवृत्त होंगे.

पढ़ें: Chhawla Gangrape And Murder Case: तीन दोषियों को बरी करने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

कॉलेजियम ने उल्लेख किया कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद हाल में न्यायमूर्ति ए.ए. सैयद की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप रिक्त हो गया है. न्यायमूर्ति सबीना को 12 मार्च 2008 को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और वह इस साल 19 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगी. प्रस्ताव में कहा गया है कि कॉलेजियम पहले ही न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह को झारखंड उच्च न्यायालय से त्रिपुरा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश कर चुका है.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Feb 8, 2023, 10:45 PM IST
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