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छेड़छाड़ के केस में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को क्लीन चिट, पॉक्सो कोर्ट ने लौटाई फाइनल रिपोर्ट?

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना थाना में पत्नी आलिया सिद्दीकी के दर्ज कराए गए छेड़छाड़ के मुकदमे में फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी सहित परिवार के 5 लोगों को राहत मिल गयी. पुलिस ने विवेचना पूरी कर विशेष पॉक्सो कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट (FR) दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने कमियां बताने के बाद वापस कर दिया. अदालत ने पुलिस को शिकायतकर्ता आलिया सिद्दीकी को पेश करने का आदेश दिया.

Clean chit to Nawazuddin Siddiqui
नवाजुद्दीन सिद्दीकी को क्लीन चिट
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Published : Apr 27, 2022, 10:11 PM IST

Updated : Apr 27, 2022, 10:26 PM IST

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना थाना में पत्नी आलिया सिद्दीकी के दर्ज कराए गए छेड़छाड़ के मुकदमे में फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी सहित परिवार के 5 लोगों को राहत मिली गयी है. पुलिस ने विवेचना पूरी कर विशेष पॉक्सो कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल की थी. कोर्ट ने ऐतराज जताते हुए इस फाइनल रिपोर्ट को वापस कर दिया. अदालत ने पुलिस को आदेश दिया कि शिकायतकर्ता आलिया सिद्दीकी को पेश करें और फाइनल रिपोर्ट (एफआर) दाखिल करें. अब पुलिस आलिया को ढूंढ रही है.

27 जुलाई 2020 को नवाजुद्दीन की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने मुंबई के वर्सोवा थाने में पति नवाजुद्दीन सहित देवर मिनाजुद्दीन, फैयाजुद्दीन और अयाजुद्दीन, सास मेहरुन्निसा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में जीरो एफआईआर (अपने क्षेत्र के थाने में केस दर्ज न करवा कर दूसरे शहर के थाने में दर्ज करवाया) दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि 2012 में जब वह बुढ़ाना स्थित अपनी ससुराल आई थी, तो उसके देवर मिनाजुद्दीन ने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी.

विरोध करने पर देवर फैजुद्दीन, अयाजुद्दीन और उसकी सास मेहरुन्निसा ने मारपीट और गाली-गलौज कर उसे रोका था. पति नवाजुद्दीन ने उसे किसी भी प्रकार की शिकायत पुलिस में करने से मना किया था. मुंबई के वर्सोवा थाने में दर्ज यह FIR अगस्त 2020 को बुढ़ाना थाना शिफ्ट हो गई थी. इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी के विरुद्ध स्टे जारी कर दिया था.

बुढ़ाना थाना में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी थी. 16 अक्टूबर 2020 को मुकदमे के तत्कालीन विवेचक वीर नारायण सिंह के साथ पहुंची आलिया सिद्दीकी ने सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट ज्योति अग्रवाल के सामने गोपनीय बयान दर्ज कराए थे. अपने बयान में आलिया ने लगाए गए आरोपों को समर्थन किया था. उसके बाद वह विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी के सामने पेश हुई थीं.

ये भी पढ़ें - पॉक्सो अधिनियम में संशोधन का समय आ गया : न्यायमूर्ति बनर्जी

बुढ़ाना थाना पुलिस ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी सहित सभी आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए मुकदमे में FR लगा दी थी. कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर दी गई, लेकिन विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज संजीव कुमार तिवारी ने उस पर ऐतराज जताते हुए वापस कर दिया. कोर्ट ने उक्त मामले में विवेचक को निर्देशित किया कि वह शिकायतकर्ता को कोर्ट में पेश करें. उसके साथ ही FR दाखिल करें. सीओ बुढ़ाना क्षेत्र विनय गौतम का कहना है कोर्ट का आदेश है कि शिकायतकर्ता को भी पेश किया जाए. पुलिस शिकायतकर्ता आलिया सिद्दीकी की तलाश कर रही है.

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना थाना में पत्नी आलिया सिद्दीकी के दर्ज कराए गए छेड़छाड़ के मुकदमे में फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी सहित परिवार के 5 लोगों को राहत मिली गयी है. पुलिस ने विवेचना पूरी कर विशेष पॉक्सो कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल की थी. कोर्ट ने ऐतराज जताते हुए इस फाइनल रिपोर्ट को वापस कर दिया. अदालत ने पुलिस को आदेश दिया कि शिकायतकर्ता आलिया सिद्दीकी को पेश करें और फाइनल रिपोर्ट (एफआर) दाखिल करें. अब पुलिस आलिया को ढूंढ रही है.

27 जुलाई 2020 को नवाजुद्दीन की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने मुंबई के वर्सोवा थाने में पति नवाजुद्दीन सहित देवर मिनाजुद्दीन, फैयाजुद्दीन और अयाजुद्दीन, सास मेहरुन्निसा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में जीरो एफआईआर (अपने क्षेत्र के थाने में केस दर्ज न करवा कर दूसरे शहर के थाने में दर्ज करवाया) दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि 2012 में जब वह बुढ़ाना स्थित अपनी ससुराल आई थी, तो उसके देवर मिनाजुद्दीन ने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी.

विरोध करने पर देवर फैजुद्दीन, अयाजुद्दीन और उसकी सास मेहरुन्निसा ने मारपीट और गाली-गलौज कर उसे रोका था. पति नवाजुद्दीन ने उसे किसी भी प्रकार की शिकायत पुलिस में करने से मना किया था. मुंबई के वर्सोवा थाने में दर्ज यह FIR अगस्त 2020 को बुढ़ाना थाना शिफ्ट हो गई थी. इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी के विरुद्ध स्टे जारी कर दिया था.

बुढ़ाना थाना में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी थी. 16 अक्टूबर 2020 को मुकदमे के तत्कालीन विवेचक वीर नारायण सिंह के साथ पहुंची आलिया सिद्दीकी ने सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट ज्योति अग्रवाल के सामने गोपनीय बयान दर्ज कराए थे. अपने बयान में आलिया ने लगाए गए आरोपों को समर्थन किया था. उसके बाद वह विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी के सामने पेश हुई थीं.

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बुढ़ाना थाना पुलिस ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी सहित सभी आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए मुकदमे में FR लगा दी थी. कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर दी गई, लेकिन विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज संजीव कुमार तिवारी ने उस पर ऐतराज जताते हुए वापस कर दिया. कोर्ट ने उक्त मामले में विवेचक को निर्देशित किया कि वह शिकायतकर्ता को कोर्ट में पेश करें. उसके साथ ही FR दाखिल करें. सीओ बुढ़ाना क्षेत्र विनय गौतम का कहना है कोर्ट का आदेश है कि शिकायतकर्ता को भी पेश किया जाए. पुलिस शिकायतकर्ता आलिया सिद्दीकी की तलाश कर रही है.

Last Updated : Apr 27, 2022, 10:26 PM IST
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