मुंबई: चांदीवाल कमीशन (mumbai Chandiwal Commission) ने महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (former commissioner Parambir Singh) के खिलाफ वारंट जारी किया है. बता दें, कमीशन ने 50 हज़ार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है. साथ ही कमीशन ने महाराष्ट्र के डीजीपी (DGP) को आदेश दिया है कि वो किसी सीनियर अधिकारी को इस वारंट को देने के लिए आदेशित करें.
इससे पहले भी पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में चांदीवाला जांच आयोग के परमबीर सिंह हाजिर नहीं हुए थे. आयोग ने इसको लेकर सिंह के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था आयोग ने कहा था कि अगली सुनवाई में सिंह हाजिर नहीं हुए तो उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया जाएगा.
महाराष्ट्र सरकार ने सिंह द्वारा तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए इस साल मार्च में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल के नेतृत्व में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था.
एक सरकारी वकील ने बताया कि आयोग ने सिंह को अपने सामने पेश होने के लिए कई बार समन जारी किया था, लेकिन सिंह पेश नहीं हुए. इसके बाद आयोग ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया.
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इससे पहले आयोग ने पेश नहीं होने पर सिंह पर तीन बार जुर्माना लगाया था. आयोग ने जून में 5,000 रुपये और पिछले महीने दो बार 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था.
मार्च में मुंबई के पुलिस आयुक्त के पद से हटाए जाने के कुछ दिनों बाद, सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर दावा किया कि देशमुख मुंबई में पुलिस अधिकारियों से रेस्तरां और बार मालिकों से पैसों की उगाही करने के लिए कहते थे.
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता देशमुख ने अप्रैल में राज्य के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया है.
(पीटीआई-भाषा)