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बजट में सिख विरोधी दंगे के मुआवजे के भुगतान के लिए ₹4.5 करोड़ का प्रावधान : नकवी

सरकार ने बताया कि वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए लोगों के परिजनों को बढ़े हुए मुआवजे के भुगतान के लिये 4.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. यह जानकारी लोकसभा में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दी.

नकवी
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Published : Aug 5, 2021, 6:49 PM IST

नई दिल्ली : सरकार ने बताया कि वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए लोगों के परिजनों को बढ़े हुए मुआवजे के भुगतान के लिये 4.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

लोकसभा में संतोष पान्डेय के प्रश्न के लिखित उत्तर में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिये एक पुनर्वास पैकेज की घोषणा की थी. इस योजना में मृत्यु के प्रत्येक मामले के लिये 3.5 लाख रुपये और घायल होने के संबंध में 1.25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान शामिल है.

नकवी ने कहा कि इस योजना में राज्य सरकारों के लिये मारे गये लोगों की विधवाओं और वृद्ध माता-पिता को 2,500 रुपये प्रति माह की एक समान दर पर जीवनभर के लिये पेंशन देने का प्रावधान भी शामिल है. पेंशन भुगतान पर होने वाला खर्च राज्य सरकार को वहन करना है.

यह भी पढ़ें- लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में प्रत्येक मृतक के लिये 5 लाख रुपये की बढ़ी हुई राहत राशि प्रदान करने के लिये वर्ष 2014 में एक योजना शुरू की गई.

उन्होंने कहा, 'वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए लोगों के परिजनों को बढ़े हुए मुआवजे के भुगतान के लिये 4.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.'

(पीटीआई भाषा)

नई दिल्ली : सरकार ने बताया कि वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए लोगों के परिजनों को बढ़े हुए मुआवजे के भुगतान के लिये 4.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

लोकसभा में संतोष पान्डेय के प्रश्न के लिखित उत्तर में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिये एक पुनर्वास पैकेज की घोषणा की थी. इस योजना में मृत्यु के प्रत्येक मामले के लिये 3.5 लाख रुपये और घायल होने के संबंध में 1.25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान शामिल है.

नकवी ने कहा कि इस योजना में राज्य सरकारों के लिये मारे गये लोगों की विधवाओं और वृद्ध माता-पिता को 2,500 रुपये प्रति माह की एक समान दर पर जीवनभर के लिये पेंशन देने का प्रावधान भी शामिल है. पेंशन भुगतान पर होने वाला खर्च राज्य सरकार को वहन करना है.

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अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में प्रत्येक मृतक के लिये 5 लाख रुपये की बढ़ी हुई राहत राशि प्रदान करने के लिये वर्ष 2014 में एक योजना शुरू की गई.

उन्होंने कहा, 'वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए लोगों के परिजनों को बढ़े हुए मुआवजे के भुगतान के लिये 4.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.'

(पीटीआई भाषा)

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