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मेडिकल में आरक्षण मामला : हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र की याचिका पर SC में सुनवाई आज

केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज उस याचिका पर सुनवाई कर सकता है जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल कॉलेजों की देशभर की सीटों के आरक्षण में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने की अधिसूचना को शीर्ष कोर्ट की मंजूरी लेने की जरूरत होगी.

सुप्रीम कोर्ट
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Published : Sep 20, 2021, 6:28 AM IST

Updated : Sep 20, 2021, 12:26 PM IST

नई दिल्ली : मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) की इस टिप्पणी के खिलाफ केंद्र की याचिका पर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) सोमवार को सुनवाई कर सकता है कि मेडिकल कॉलेजों की देशभर की सीटों के आरक्षण में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने की अधिसूचना को शीर्ष अदालत की मंजूरी लेने की जरूरत होगी.

केंद्र के खिलाफ द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) की अवमानना याचिका का निस्तारण करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने 25 अगस्त को केंद्र सरकार की 29 जुलाई की अधिसूचना को मंजूरी दे दी थी, जिसमें अखिल भारतीय आरक्षण (AIQ) के तहत केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) उम्मीदवारों को 27 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है.

ये भी पढ़ें - जबरन धर्मांतरण का मामला: न्यायालय ने व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही निरस्त की

हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा था कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10 फीसदी और आरक्षण को शामिल करने के लिए उच्चतम न्यायालय की स्वीकृति जरूरी होगी. ईडब्ल्यूएस के लिए 10 फीसदी आरक्षण के संबंध में उच्च न्यायालय ने कहा था, '29 जुलाई, 2021 की अधिसूचना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रदत्त अतिरिक्त आरक्षण इस संबंध में उच्चतम न्यायालय की मंजूरी के बिना स्वीकृत नहीं किया जा सकता.'

इससे असंतुष्ट केंद्र सरकार ने तीन सितंबर को उच्चतम न्यायालय का रुख किया था.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) की इस टिप्पणी के खिलाफ केंद्र की याचिका पर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) सोमवार को सुनवाई कर सकता है कि मेडिकल कॉलेजों की देशभर की सीटों के आरक्षण में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने की अधिसूचना को शीर्ष अदालत की मंजूरी लेने की जरूरत होगी.

केंद्र के खिलाफ द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) की अवमानना याचिका का निस्तारण करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने 25 अगस्त को केंद्र सरकार की 29 जुलाई की अधिसूचना को मंजूरी दे दी थी, जिसमें अखिल भारतीय आरक्षण (AIQ) के तहत केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) उम्मीदवारों को 27 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है.

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हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा था कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10 फीसदी और आरक्षण को शामिल करने के लिए उच्चतम न्यायालय की स्वीकृति जरूरी होगी. ईडब्ल्यूएस के लिए 10 फीसदी आरक्षण के संबंध में उच्च न्यायालय ने कहा था, '29 जुलाई, 2021 की अधिसूचना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रदत्त अतिरिक्त आरक्षण इस संबंध में उच्चतम न्यायालय की मंजूरी के बिना स्वीकृत नहीं किया जा सकता.'

इससे असंतुष्ट केंद्र सरकार ने तीन सितंबर को उच्चतम न्यायालय का रुख किया था.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Sep 20, 2021, 12:26 PM IST
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