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CCI ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया- गूगल से संबंधित जांच की कोई जानकारी नहीं लीक की - Delhi High Court

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई-The Competition Commission of India) के कथन पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि गोपनीय जांच की जानकारी कथित तौर पर लीक होने के खिलाफ इंटरनेट कंपनी गूगल की याचिका में कोई दम नहीं है, इसके साथ ही अदालत ने याचिका का निबटारा कर दिया.

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Published : Sep 27, 2021, 6:01 PM IST

Updated : Sep 27, 2021, 8:14 PM IST

नयी दिल्ली : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई-The Competition Commission of India) ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में कहा कि गूगल के एंड्रॉयड स्मार्टफोन समझौतों (Google's Android smartphone agreements) की जांच से जुड़ी कोई जानकारी उसने मीडिया में लीक नहीं की है.

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई-The Competition Commission of India) के कथन पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि गोपनीय जांच की जानकारी कथित तौर पर लीक होने के खिलाफ इंटरनेट कंपनी गूगल की याचिका में कोई दम नहीं है, इसके साथ ही अदालत ने याचिका का निबटारा कर दिया. उच्च न्यायालय (High Court) ने कहा कि यदि गूगल को सूचना लीक के बारे में अब भी कोई शिकायत है तो वह कानूनी राह अपनाने के लिए स्वतंत्र है.

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा, 'इस अदालत ने याचिकाकर्ता (गूगल) द्वारा किए गए इन दावों पर कोई राय व्यक्त नहीं की है कि यह प्रतिवादी 1 (सीसीआई) है जो उक्त कथित लीक के लिए जिम्मेदार है.'

पढ़ेंः मोबाइल फोन में पहले से ऐप क्यों चिपके रहते हैं, इसकी जांच के दायरे में गूगल क्यों आ गया ?

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंटरमण ने कहा कि यह धारणा गलत थी कि जानकारी लीक हुई. उन्होंने गूगल के 23वें जन्मदिवस पर बधाई देते हुए कहा, 'सीसीआई गोपनीयता बनाकर रखना चाहता है.'

गूगल ने एक बयान में कहा था कि 18 सितंबर 2021 को एक गोपनीय तथ्यान्वेषी अंतरिम रिपोर्ट महानिदेशक कार्यालय ने सीसीआई को सौंपी थी, जो मीडिया को लीक हो गई. यह रिपोर्ट गूगल के एंड्रॉयड स्मार्टफोन समझौतों की जारी जांच से संबंधित है.

पढ़ेंः CCI ने किया गूगल के आरोपों का खंडन, कहा- नहीं की गोपनीय जांच रिपोर्ट लीक

नयी दिल्ली : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई-The Competition Commission of India) ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में कहा कि गूगल के एंड्रॉयड स्मार्टफोन समझौतों (Google's Android smartphone agreements) की जांच से जुड़ी कोई जानकारी उसने मीडिया में लीक नहीं की है.

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई-The Competition Commission of India) के कथन पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि गोपनीय जांच की जानकारी कथित तौर पर लीक होने के खिलाफ इंटरनेट कंपनी गूगल की याचिका में कोई दम नहीं है, इसके साथ ही अदालत ने याचिका का निबटारा कर दिया. उच्च न्यायालय (High Court) ने कहा कि यदि गूगल को सूचना लीक के बारे में अब भी कोई शिकायत है तो वह कानूनी राह अपनाने के लिए स्वतंत्र है.

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा, 'इस अदालत ने याचिकाकर्ता (गूगल) द्वारा किए गए इन दावों पर कोई राय व्यक्त नहीं की है कि यह प्रतिवादी 1 (सीसीआई) है जो उक्त कथित लीक के लिए जिम्मेदार है.'

पढ़ेंः मोबाइल फोन में पहले से ऐप क्यों चिपके रहते हैं, इसकी जांच के दायरे में गूगल क्यों आ गया ?

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंटरमण ने कहा कि यह धारणा गलत थी कि जानकारी लीक हुई. उन्होंने गूगल के 23वें जन्मदिवस पर बधाई देते हुए कहा, 'सीसीआई गोपनीयता बनाकर रखना चाहता है.'

गूगल ने एक बयान में कहा था कि 18 सितंबर 2021 को एक गोपनीय तथ्यान्वेषी अंतरिम रिपोर्ट महानिदेशक कार्यालय ने सीसीआई को सौंपी थी, जो मीडिया को लीक हो गई. यह रिपोर्ट गूगल के एंड्रॉयड स्मार्टफोन समझौतों की जारी जांच से संबंधित है.

पढ़ेंः CCI ने किया गूगल के आरोपों का खंडन, कहा- नहीं की गोपनीय जांच रिपोर्ट लीक

Last Updated : Sep 27, 2021, 8:14 PM IST
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