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CCI ने गेल द्वारा जारी निविदा बोली में हेराफेरी के लिए फर्मों पर लगाया जुर्माना

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने दो फर्मों के खिलाफ एक अंतिम आदेश पारित किया है. पीएमपी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और रति इंजीनियरिंग पर जुर्माना लगाया गया है.

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Published : Oct 11, 2021, 7:32 PM IST

नई दिल्ली : गुजरात के अहमदाबाद और आणंद क्षेत्रों में स्थित कुओं की साइट की बहाली के लिए 2017-18 में गेल द्वारा निविदा की बोली में हेराफेरी करने के लिए पीएमपी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और रति इंजीनियरिंग पर जुर्माना लगाया गया.

डीजी द्वारा एकत्र किए गए जांच और इलेक्ट्रॉनिक/दस्तावेजी साक्ष्य के साथ-साथ रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य सबूतों के आधार पर सीसीआई ने पाया कि दोनों फर्म गेल द्वारा मंगाई गई निविदा के संबंध में और अपनी बोलियां जमा करने के बाद भी एक-दूसरे के साथ नियमित संपर्क में थीं.

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इसके अलावा पीएमपी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के परिसर से एक ही आईपी पते से दो फर्मों की बोलियां जमा की गईं. सीसीआई ने पाया कि इस तरह के आचरण ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 3 (1) के साथ धारा 3(3)(डी) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जो बोली में हेराफेरी सहित प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों को प्रतिबंधित करता है. सीसीआई ने पीएमपी इंफ्राटेक प्राइवेट पर 25 लाख व रति इंजीनियरिंग पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

नई दिल्ली : गुजरात के अहमदाबाद और आणंद क्षेत्रों में स्थित कुओं की साइट की बहाली के लिए 2017-18 में गेल द्वारा निविदा की बोली में हेराफेरी करने के लिए पीएमपी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और रति इंजीनियरिंग पर जुर्माना लगाया गया.

डीजी द्वारा एकत्र किए गए जांच और इलेक्ट्रॉनिक/दस्तावेजी साक्ष्य के साथ-साथ रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य सबूतों के आधार पर सीसीआई ने पाया कि दोनों फर्म गेल द्वारा मंगाई गई निविदा के संबंध में और अपनी बोलियां जमा करने के बाद भी एक-दूसरे के साथ नियमित संपर्क में थीं.

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इसके अलावा पीएमपी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के परिसर से एक ही आईपी पते से दो फर्मों की बोलियां जमा की गईं. सीसीआई ने पाया कि इस तरह के आचरण ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 3 (1) के साथ धारा 3(3)(डी) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जो बोली में हेराफेरी सहित प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों को प्रतिबंधित करता है. सीसीआई ने पीएमपी इंफ्राटेक प्राइवेट पर 25 लाख व रति इंजीनियरिंग पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

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