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CBSE कम्पार्टमेंट, प्राइवेट व पत्राचार छात्र कॉलेजों में अस्थायी प्रवेश ले सकते हैं: SC - CBSE के निजी व पत्राचार छात्र

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 12वीं कक्षा के लिए सीबीएसई की निजी, पत्राचार और दूसरी कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने वाले छात्र आवेदन करके कॉलेजों में प्रवेश के लिए अस्थायी आवेदन जमा कर सकते हैं, यदि उनका परिणाम घोषित नहीं होता है.

सुप्रीम कोर्ट
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Published : Sep 6, 2021, 6:32 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूजीसी और एआईसीटीई के बयानों के आधार पर कहा कि 12वीं कक्षा के लिए सीबीएसई की निजी, पत्राचार और दूसरी कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने वाले छात्र आवेदन करके कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्रोविजनल आवेदन जमा कर सकते हैं, यदि उनका परिणाम घोषित नहीं होता है.

अदालत ने कहा कि परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर वे इसे कॉलेज में जमा कर सकते हैं.

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की तीन सदस्यीय पीठ एक छात्र की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीबीएसई को परिणाम घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, ताकि छात्र प्रवेश से वंचित न रह जाएं.

सुनवाई के दौरान सीबीएसई ने अदालत को सूचित किया कि परिणाम 30 सितंबर तक घोषित किया जाएगा, जो समयसीमा अदालत द्वारा तय की गई थी.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आदेश दिया, 'याचिकाकर्ता और अन्य छात्र प्रोविजनल बेसिस पर उच्च अध्ययन जारी रखने के लिए प्रासंगिक पाठ्यक्रमों में आवेदन कर सकते हैं. छात्रों को यह वचन देना होगा कि सीबीएसई द्वारा परिणाम घोषित किए जाने के एक सप्ताह के भीतर उन्हें संबंधित कॉलेज को प्रस्तुत करेंगे.

यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG परीक्षा को टालने से किया इनकार

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूजीसी और एआईसीटीई के बयानों के आधार पर कहा कि 12वीं कक्षा के लिए सीबीएसई की निजी, पत्राचार और दूसरी कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने वाले छात्र आवेदन करके कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्रोविजनल आवेदन जमा कर सकते हैं, यदि उनका परिणाम घोषित नहीं होता है.

अदालत ने कहा कि परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर वे इसे कॉलेज में जमा कर सकते हैं.

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की तीन सदस्यीय पीठ एक छात्र की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीबीएसई को परिणाम घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, ताकि छात्र प्रवेश से वंचित न रह जाएं.

सुनवाई के दौरान सीबीएसई ने अदालत को सूचित किया कि परिणाम 30 सितंबर तक घोषित किया जाएगा, जो समयसीमा अदालत द्वारा तय की गई थी.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आदेश दिया, 'याचिकाकर्ता और अन्य छात्र प्रोविजनल बेसिस पर उच्च अध्ययन जारी रखने के लिए प्रासंगिक पाठ्यक्रमों में आवेदन कर सकते हैं. छात्रों को यह वचन देना होगा कि सीबीएसई द्वारा परिणाम घोषित किए जाने के एक सप्ताह के भीतर उन्हें संबंधित कॉलेज को प्रस्तुत करेंगे.

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