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CBI ने बंगाल के मंत्री अधिकारी, उनकी बेटी के खिलाफ FIR दर्ज की

सीबीआई ने एसएससी भर्ती घोटाले को लेकर पश्चिम बंगाल के शिक्षा राज्यमंत्री परेश चंद्र अधिकारी (education minister Paresh Adhikari) और उनकी बेटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. शिक्षा मंत्री को आज तीन बजे शाम तक पेश होना था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए.

FIR against West Bengal Education Minister Adhikari and his daughter
पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री अधिकारी और उनकी बेटी के खिलाफ एफआईआर
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Published : May 19, 2022, 5:12 PM IST

Updated : May 19, 2022, 5:36 PM IST

कोलकाता : केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एसएससी भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के शिक्षा राज्यमंत्री परेश चंद्र अधिकारी (education minister Paresh Adhikari) और उनकी बेटी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. सीबीआई ने प्राथमिकी में आपराधिक साजिश के अलावा कई आरोप लगाए हैं. साथ ही जांच अधिकारियों ने राज्यमंत्री और उनकी बेटी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सहयोग करने को कहा है.

बता दें कि सीबीआई समन और कोर्ट के आदेश के बाद भी वह सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए. सीबीआई अधिकारियों का मानना ​​है कि उन्होंने सीबीआई जांच में सहयोग नहीं किया और समन की अनदेखी कर अदालत की अवमानना ​​भी की. मामले में मूल रूप से सीबीआई राज्य के शिक्षा राज्य मंत्री से जानना चाहती थी कि उनकी बेटी को नौकरी कैसे मिली.

इस संबंध में दायर एक याचिका में कहा गया था कि अधिकारी की बेटी को याचिकाकर्ता से कम अंक प्राप्त होने के बावजूद उसे नियुक्ति दी गई. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मंत्री को सीबीआई के सामने पेश होने का निर्देश दिया था.

आपको बता दें कि न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने 17 मई को रात आठ बजे तक, मंत्री को सीबीआई के सामने पेश होने को कहा था. सीबीआई के वकील ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय को बताया कि अधिकारी उस तारीख को और उसके बाद पेश नहीं हुए. न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा कि अधिकारी ने आदेश का उल्लंघन किया, लेकिन अदालत उनके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की जगह मंत्री को गुरुवार को अपराह्न तीन बजे तक पेश होने का मौका दिया. अदालत ने कहा कि अगर अधिकारी इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो आगे आदेश दिया जाएगा. अब मंत्री फिर से पेश नहीं हुए हैं, इस पर अदालत के अगले आदेश का इंतजार है.

ये भी पढ़ें - रिश्वत केस : सीबीआई ने कार्ति के करीबी भास्करन को किया गिरफ्तार

कोलकाता : केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एसएससी भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के शिक्षा राज्यमंत्री परेश चंद्र अधिकारी (education minister Paresh Adhikari) और उनकी बेटी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. सीबीआई ने प्राथमिकी में आपराधिक साजिश के अलावा कई आरोप लगाए हैं. साथ ही जांच अधिकारियों ने राज्यमंत्री और उनकी बेटी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सहयोग करने को कहा है.

बता दें कि सीबीआई समन और कोर्ट के आदेश के बाद भी वह सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए. सीबीआई अधिकारियों का मानना ​​है कि उन्होंने सीबीआई जांच में सहयोग नहीं किया और समन की अनदेखी कर अदालत की अवमानना ​​भी की. मामले में मूल रूप से सीबीआई राज्य के शिक्षा राज्य मंत्री से जानना चाहती थी कि उनकी बेटी को नौकरी कैसे मिली.

इस संबंध में दायर एक याचिका में कहा गया था कि अधिकारी की बेटी को याचिकाकर्ता से कम अंक प्राप्त होने के बावजूद उसे नियुक्ति दी गई. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मंत्री को सीबीआई के सामने पेश होने का निर्देश दिया था.

आपको बता दें कि न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने 17 मई को रात आठ बजे तक, मंत्री को सीबीआई के सामने पेश होने को कहा था. सीबीआई के वकील ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय को बताया कि अधिकारी उस तारीख को और उसके बाद पेश नहीं हुए. न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा कि अधिकारी ने आदेश का उल्लंघन किया, लेकिन अदालत उनके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की जगह मंत्री को गुरुवार को अपराह्न तीन बजे तक पेश होने का मौका दिया. अदालत ने कहा कि अगर अधिकारी इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो आगे आदेश दिया जाएगा. अब मंत्री फिर से पेश नहीं हुए हैं, इस पर अदालत के अगले आदेश का इंतजार है.

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Last Updated : May 19, 2022, 5:36 PM IST

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