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CBI कोर्ट ने लालू यादव का पासपोर्ट रिलीज करने का जारी किया आदेश, जानिए क्या है मामला - पासपोर्ट की अवधि

सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव के पोसपोर्ट को रिलीज करने का आदेश दे दिया है. लालू यादव ने इस संबंध में अपने वकील के माध्यम से सीबीआई कोर्ट में पासपोर्ट रिलीज करने की अर्जी दी थी.

CBI Court Issues Order
lalu yadav
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Published : May 20, 2023, 1:54 PM IST

रांचीः लालू प्रसाद यादव के पासपोर्ट मामले में शनिवार को सीबीआई कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज करने की अर्जी स्वीकार कर ली है. अधिवक्ता अनंत कुमार द्वारा याचिका दाखिल की गई थी. जिसपर सीबीआई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के दिग्गज नेता लालू यादव का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश जारी कर दिया है.

ये भी पढ़ें-लालू यादव जाएंगे सिंगापुर, सीबीआई कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज की दी मंजूरी

हेल्थ ग्राउंड पर लालू की अर्जी हुई स्वीकारः बताते चलें कि चारा घोटाला मामले में लालू यादव सजायाफ्ता हैं. हेल्थ ग्राउंड पर फिलहाल लालू यादव बेल पर हैं. बेल के दौरान उन्हें हिदायत दी गई है कि वह देश से बाहर बिना अनुमति के नहीं जा सकते हैं. इसलिए उनके पासपोर्ट को सीबीआई ने जब्त कर लिया था, लेकिन हेल्थ ग्राउंड पर लालू यादव ने अपने वकील के माध्यम से सीबीआई कोर्ट में अर्जी देकर पासपोर्ट रिलीज करने का आग्रह किया था, ताकि वह बाहर जाकर अपने स्वास्थ्य का इलाज करा सकें. जिस पर सीबीआई ने उनकी अर्जी को स्वीकार कर लिया है.

लालू का पासपोर्ट अगस्त तक ही वैलिडः वहीं बताया जाता है कि लालू प्रसाद यादव के पासपोर्ट की अवधि अगस्त तक समाप्त हो जाएगी. लालू यादव अपने पासपोर्ट का रिन्यूवल कराना चाहते हैं. इस कारण उन्होंने पासपोर्ट रिलीज करने की अर्जी दी थी. पासपोर्ट रिलीज होने के बाद लालू इलाज कराने बाहर जा सकेंगे और साथ ही वो अपने पासपोर्ट का नवीकरण भी करा पाएंगे.

देश से बाहर जाने से पहले लालू को सीबीआई को देनी पड़ती है सूचनाः बता दें कि लालू यादव जब भी इलाज करवाने के लिए देश से बाहर जाते हैं तो उन्हें इसकी सूचना उन्हें सीबीआई कोर्ट में देनी पड़ती है. जिसके बाद सीबीआई कोर्ट उनके पासपोर्ट को रिलीज करती है और इसके बाद वह इलाज के लिए बाहर जा पाते हैं. बताते चलें कि इसके पूर्व भी जब लालू प्रसाद यादव अपनी किडनी का इलाज कराने के लिए सिंगापुर गए थे तो कोर्ट के आदेश पर उन्हें पासपोर्ट दिया गया था. सिंगापुर से लौटने के बाद उन्होंने अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करा दिया था.

रांचीः लालू प्रसाद यादव के पासपोर्ट मामले में शनिवार को सीबीआई कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज करने की अर्जी स्वीकार कर ली है. अधिवक्ता अनंत कुमार द्वारा याचिका दाखिल की गई थी. जिसपर सीबीआई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के दिग्गज नेता लालू यादव का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश जारी कर दिया है.

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हेल्थ ग्राउंड पर लालू की अर्जी हुई स्वीकारः बताते चलें कि चारा घोटाला मामले में लालू यादव सजायाफ्ता हैं. हेल्थ ग्राउंड पर फिलहाल लालू यादव बेल पर हैं. बेल के दौरान उन्हें हिदायत दी गई है कि वह देश से बाहर बिना अनुमति के नहीं जा सकते हैं. इसलिए उनके पासपोर्ट को सीबीआई ने जब्त कर लिया था, लेकिन हेल्थ ग्राउंड पर लालू यादव ने अपने वकील के माध्यम से सीबीआई कोर्ट में अर्जी देकर पासपोर्ट रिलीज करने का आग्रह किया था, ताकि वह बाहर जाकर अपने स्वास्थ्य का इलाज करा सकें. जिस पर सीबीआई ने उनकी अर्जी को स्वीकार कर लिया है.

लालू का पासपोर्ट अगस्त तक ही वैलिडः वहीं बताया जाता है कि लालू प्रसाद यादव के पासपोर्ट की अवधि अगस्त तक समाप्त हो जाएगी. लालू यादव अपने पासपोर्ट का रिन्यूवल कराना चाहते हैं. इस कारण उन्होंने पासपोर्ट रिलीज करने की अर्जी दी थी. पासपोर्ट रिलीज होने के बाद लालू इलाज कराने बाहर जा सकेंगे और साथ ही वो अपने पासपोर्ट का नवीकरण भी करा पाएंगे.

देश से बाहर जाने से पहले लालू को सीबीआई को देनी पड़ती है सूचनाः बता दें कि लालू यादव जब भी इलाज करवाने के लिए देश से बाहर जाते हैं तो उन्हें इसकी सूचना उन्हें सीबीआई कोर्ट में देनी पड़ती है. जिसके बाद सीबीआई कोर्ट उनके पासपोर्ट को रिलीज करती है और इसके बाद वह इलाज के लिए बाहर जा पाते हैं. बताते चलें कि इसके पूर्व भी जब लालू प्रसाद यादव अपनी किडनी का इलाज कराने के लिए सिंगापुर गए थे तो कोर्ट के आदेश पर उन्हें पासपोर्ट दिया गया था. सिंगापुर से लौटने के बाद उन्होंने अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करा दिया था.

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