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बार में विदेशी महिलाओं ने परोसी शराब, मामला दर्ज

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Published : Mar 15, 2022, 9:16 PM IST

Updated : Mar 16, 2022, 2:42 PM IST

आबकारी नियम के अनुसार, महिलाएं बार में शराब नहीं परोस सकती हैं. आबकारी अधिकारियों ने कहा कि होटल ने विदेशी शराब अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन (violation of rules under Foreign Liquor Act) किया है और स्टॉक रजिस्टर में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है.

बार
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एर्नाकुलम : केरल के आबकारी अधिकारियों ने विदेशी महिलाओं के शराब परोसने का पता चलने के बाद एर्नाकुलम के एक बार होटल के खिलाफ मामला दर्ज (kerala Excise deptt registered case against bar hotel in Ernakulam) किया गया है. विदेशी महिलाओं द्वारा बार में शराब परोसने का वीडियो वायरल (viral video of foreign women serving liquor in bar) होने के बाद आबकारी अधिकारियों को इसका पता चला और उन्होंने उक्त बार होटल के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

आबकारी नियम के अनुसार, महिलाएं बार में शराब नहीं परोस सकती हैं. आबकारी अधिकारियों ने कहा कि होटल ने विदेशी शराब अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन (violation of rules under Foreign Liquor Act) किया है और स्टॉक रजिस्टर में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है. उन्होंने बताया कि होटल का बार हाल ही में खुला है और इस मौके पर बार में शराब परोसने से लेकर डांस शो के लिए भी विदेशी महिला का इस्तेमाल किया गया था. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद आबकारी ने जांच शुरू की थी.

बार में विदेशी महिलाओं ने परोसी शराब

पढ़ें : थोड़ी शराब भी पहुंचा सकती है नुकसान: शोध

सूत्रों के अनुसार, राज्य आबकारी विभाग नए नियमों को आकार दे रहा है, जिसमें राज्य के प्रमुख आईटी केंद्रों में पब खोलना शामिल है. क्योंकि यह आईटी उद्योग की लंबे समय से मांग है. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को प्रस्ताव दिया गया है, जिसे विभाग ने वार्षिक आबकारी अधिनियम में शामिल करने की मांग की है. जल्द ही इसके जारी होने की उम्मीद है.

एर्नाकुलम : केरल के आबकारी अधिकारियों ने विदेशी महिलाओं के शराब परोसने का पता चलने के बाद एर्नाकुलम के एक बार होटल के खिलाफ मामला दर्ज (kerala Excise deptt registered case against bar hotel in Ernakulam) किया गया है. विदेशी महिलाओं द्वारा बार में शराब परोसने का वीडियो वायरल (viral video of foreign women serving liquor in bar) होने के बाद आबकारी अधिकारियों को इसका पता चला और उन्होंने उक्त बार होटल के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

आबकारी नियम के अनुसार, महिलाएं बार में शराब नहीं परोस सकती हैं. आबकारी अधिकारियों ने कहा कि होटल ने विदेशी शराब अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन (violation of rules under Foreign Liquor Act) किया है और स्टॉक रजिस्टर में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है. उन्होंने बताया कि होटल का बार हाल ही में खुला है और इस मौके पर बार में शराब परोसने से लेकर डांस शो के लिए भी विदेशी महिला का इस्तेमाल किया गया था. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद आबकारी ने जांच शुरू की थी.

बार में विदेशी महिलाओं ने परोसी शराब

पढ़ें : थोड़ी शराब भी पहुंचा सकती है नुकसान: शोध

सूत्रों के अनुसार, राज्य आबकारी विभाग नए नियमों को आकार दे रहा है, जिसमें राज्य के प्रमुख आईटी केंद्रों में पब खोलना शामिल है. क्योंकि यह आईटी उद्योग की लंबे समय से मांग है. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को प्रस्ताव दिया गया है, जिसे विभाग ने वार्षिक आबकारी अधिनियम में शामिल करने की मांग की है. जल्द ही इसके जारी होने की उम्मीद है.

Last Updated : Mar 16, 2022, 2:42 PM IST

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