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कोर्ट मार्शल का गवाह बनी कन्नूर एझिमाला नौसेना अकादमी - कैप्टन चंद्रप्रकाश रेड्डी

नेवी के कैप्टन चंद्रप्रकाश रेड्डी पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चल रही है. कैप्टन पर आरोप है कि उनकी लापरवाह ड्राइविंग की वजह से पय्यानूर में कार व स्कूटर के बीच हुई भिड़ंत में एक मछुआरे की मौत हो गई थी.

एझिमाला नौसेना अकादमी
एझिमाला नौसेना अकादमी
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Published : Apr 27, 2021, 6:40 PM IST

कन्नूर : केरल के कन्नूर की एझिमाला नौसेना अकादमी कोर्ट मार्शल का गवाह बनी. मामले में एझीमाला नौसेना अकादमी के कैप्टन चंद्रप्रकाश रेड्डी पर उस घटना में कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चल रही है जिसमें उनकी लापरवाह ड्राइविंग की वजह से पय्यानूर में कार व स्कूटर के बीच हुई भिड़ंत में एक मछुआरे की मौत हो गई थी.

यह हादसा 12 जनवरी 2020 को पय्यानूर, पुंचाकाडु में शाम 7.45 बजे हुआ था. हादसे में कुन्नारू के मूल निवासी और पुनक्कड़ में किराए के मकान में रहने वाले भुवनचंद्रन की मौत हो गई थी. इस पर पुलिस ने नौसेना के कैप्टन के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इससे पहले गवाहों के बयान लिए जा चुके हैं. कोर्ट मार्शल के बाद सजा सुनाई जाएगी.

पढ़ें - विशाल रंधावा नाम का कोई स्कवॉड्रन लीडर नहीं है : वायुसेना

बता दें कि कोर्ट मार्शल एक तरह की कोर्ट होती है. जो खास सेना के कर्मचारियों के लिए होती है. इसका काम सेना में अनुशासन तोड़ने या अन्य अपराध करने वाले पर केस चलाना, उसकी सुनवाई करना और सजा सुनाना होता है. ये ट्रायल मिलिट्री कानून के तहत होता है. इस कानून में 70 तरह के अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है.

कन्नूर : केरल के कन्नूर की एझिमाला नौसेना अकादमी कोर्ट मार्शल का गवाह बनी. मामले में एझीमाला नौसेना अकादमी के कैप्टन चंद्रप्रकाश रेड्डी पर उस घटना में कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चल रही है जिसमें उनकी लापरवाह ड्राइविंग की वजह से पय्यानूर में कार व स्कूटर के बीच हुई भिड़ंत में एक मछुआरे की मौत हो गई थी.

यह हादसा 12 जनवरी 2020 को पय्यानूर, पुंचाकाडु में शाम 7.45 बजे हुआ था. हादसे में कुन्नारू के मूल निवासी और पुनक्कड़ में किराए के मकान में रहने वाले भुवनचंद्रन की मौत हो गई थी. इस पर पुलिस ने नौसेना के कैप्टन के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इससे पहले गवाहों के बयान लिए जा चुके हैं. कोर्ट मार्शल के बाद सजा सुनाई जाएगी.

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बता दें कि कोर्ट मार्शल एक तरह की कोर्ट होती है. जो खास सेना के कर्मचारियों के लिए होती है. इसका काम सेना में अनुशासन तोड़ने या अन्य अपराध करने वाले पर केस चलाना, उसकी सुनवाई करना और सजा सुनाना होता है. ये ट्रायल मिलिट्री कानून के तहत होता है. इस कानून में 70 तरह के अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है.

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