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गरीब कल्याण योजना को कैबिनेट का अप्रूवल, नवंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को पांच महीने के लिए नवंबर तक बढ़ाने की मंजूरी दी.

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Published : Jun 23, 2021, 3:43 PM IST

नई दिल्ली : कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के गरीब लाभार्थियों को होने वाली आर्थिक कठिनाइयों के मद्देजनर इस साल जून तक दो महीने के लिए पीएमजीकेएवाई को फिर शुरू किया गया था.

इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि केंद्र के मुफ्त भोजन कार्यक्रम पीएमजीकेएवाई को दिवाली तक पांच महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा.

मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमजीकेएवाई (चरण-4) के तहत पांच महीने की एक और अवधि यानी जुलाई से नवंबर 2021 तक के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न के आवंटन को मंजूरी दे दी है. बयान में कहा गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत कवर किए गए अधिकतम 81.35 करोड़ लाभार्थियों, जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के तहत कवर किए गए लोग भी शामिल हैं, को पांच किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से मुफ्त अतिरिक्त खाद्यान्न दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें-जम्मू-कश्मीर में आम चुनाव पर देश की नजरें, सर्वदलीय बैठक का स्वागत : मायावती

बयान के मुताबिक इसके लिए 64,031 करोड़ रुपये की अनुमानित खाद्य सब्सिडी की जरूरत होगी. जबकि अतिरिक्त खर्च के रूप में 3,234.85 करोड़ रुपये की लागत आएगी.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के गरीब लाभार्थियों को होने वाली आर्थिक कठिनाइयों के मद्देजनर इस साल जून तक दो महीने के लिए पीएमजीकेएवाई को फिर शुरू किया गया था.

इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि केंद्र के मुफ्त भोजन कार्यक्रम पीएमजीकेएवाई को दिवाली तक पांच महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा.

मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमजीकेएवाई (चरण-4) के तहत पांच महीने की एक और अवधि यानी जुलाई से नवंबर 2021 तक के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न के आवंटन को मंजूरी दे दी है. बयान में कहा गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत कवर किए गए अधिकतम 81.35 करोड़ लाभार्थियों, जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के तहत कवर किए गए लोग भी शामिल हैं, को पांच किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से मुफ्त अतिरिक्त खाद्यान्न दिया जाएगा.

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बयान के मुताबिक इसके लिए 64,031 करोड़ रुपये की अनुमानित खाद्य सब्सिडी की जरूरत होगी. जबकि अतिरिक्त खर्च के रूप में 3,234.85 करोड़ रुपये की लागत आएगी.

(पीटीआई-भाषा)

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