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बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाइजीरियाई युवक के बिना अपराध जेल रखने पर सरकार को मुआवजा देने का दिया आदेश - mumbai Nigerian youth jailed for no crime

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक नाइजीरियाई युवक को बिना किसी अपराध के डेढ़ साल तक जेल में रखने पर सरकार को मुआवजा देने का आदेश दिया है.

Bombay High Court Order to pay compensation to Nigerian youth for keeping him in jail without crime
बॉम्बे हाईकोर्ट: नाइजीरियाई युवक को बिना अपराध जेल में रखने पर मुआवजा देने का आदेश
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Published : Aug 12, 2022, 7:03 AM IST

Updated : Aug 12, 2022, 7:29 AM IST

मुंबई: एक नाइजीरियाई युवक को बिना किसी अपराध के डेढ़ साल तक जेल में रखा गया. एटीएस की जानकारी के मुताबिक 2020 में एक नाइजीरियाई युवक को संदिग्ध गोलियां और कुछ नशीला पाउडर के साथ पकड़ा गया था. इस आरोपी के खिलाफ बॉम्बे सेशंस कोर्ट में केस भी चल रहा था. हालांकि, बरामद ड्रग्स के सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजे जाने के बाद पता चला कि नाइजीरियाई युवकों के पास मिली गोलियां और दवा जैसा पाउडर ड्रग्स नहीं था.

इसके चलते बॉम्बे हाईकोर्ट ने संदिग्ध आरोपी को रिहा करने का निर्देश दिया और राज्य सरकार को आरोपी को मुआवजा देने का निर्देश दिया क्योंकि वह डेढ़ साल से बिना कोई अपराध किए जेल में बंद था. मुंबई में एक नाइजीरियाई युवक को संदिग्ध गोलियां और पाउडर के साथ पकड़ा गया था. उसके बाद उस पर ड्रग्स बेचने का मुकदमा चलाया जा रहा था.

ये भी पढ़ें- मुंबई के बिल्डर को ब्लैकमेल कर मांगे रुपये, केस दर्ज

लेकिन एटीएस की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट में गलती की वजह से युवक को डेढ़ साल जेल में रहना पड़ा. अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि युवक को रिहा किया जाए और मुआवजा दिया जाए. एटीएस के आरोपों के मुताबिक युवक के पास से कोकीन समेत नशीला पदार्थ मिला था. एक रासायनिक फोरेंसिक लैब रिपोर्ट में पाया गया कि जब्त सामग्री कोकीन नहीं थी. नाइजीरियाई युवक के पास से जब्त की गई गोलियां एनडीपीएस एक्ट के तहत नहीं आती हैं. न्यायाधीश ने पाया कि अदालत को सौंपी गई एटीएस रिपोर्ट में टंकण (typographical error) संबंधी त्रुटि थी.

मुंबई: एक नाइजीरियाई युवक को बिना किसी अपराध के डेढ़ साल तक जेल में रखा गया. एटीएस की जानकारी के मुताबिक 2020 में एक नाइजीरियाई युवक को संदिग्ध गोलियां और कुछ नशीला पाउडर के साथ पकड़ा गया था. इस आरोपी के खिलाफ बॉम्बे सेशंस कोर्ट में केस भी चल रहा था. हालांकि, बरामद ड्रग्स के सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजे जाने के बाद पता चला कि नाइजीरियाई युवकों के पास मिली गोलियां और दवा जैसा पाउडर ड्रग्स नहीं था.

इसके चलते बॉम्बे हाईकोर्ट ने संदिग्ध आरोपी को रिहा करने का निर्देश दिया और राज्य सरकार को आरोपी को मुआवजा देने का निर्देश दिया क्योंकि वह डेढ़ साल से बिना कोई अपराध किए जेल में बंद था. मुंबई में एक नाइजीरियाई युवक को संदिग्ध गोलियां और पाउडर के साथ पकड़ा गया था. उसके बाद उस पर ड्रग्स बेचने का मुकदमा चलाया जा रहा था.

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लेकिन एटीएस की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट में गलती की वजह से युवक को डेढ़ साल जेल में रहना पड़ा. अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि युवक को रिहा किया जाए और मुआवजा दिया जाए. एटीएस के आरोपों के मुताबिक युवक के पास से कोकीन समेत नशीला पदार्थ मिला था. एक रासायनिक फोरेंसिक लैब रिपोर्ट में पाया गया कि जब्त सामग्री कोकीन नहीं थी. नाइजीरियाई युवक के पास से जब्त की गई गोलियां एनडीपीएस एक्ट के तहत नहीं आती हैं. न्यायाधीश ने पाया कि अदालत को सौंपी गई एटीएस रिपोर्ट में टंकण (typographical error) संबंधी त्रुटि थी.

Last Updated : Aug 12, 2022, 7:29 AM IST
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