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बॉम्बे हाई कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट केस में कर्नल पुरोहित की याचिका खारिज की

बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज मालेगांव 2008 ब्लास्ट केस में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि बम विस्फोट की गतिविधि में शामिल होना, जिससे छह लोगों की मौत हो जाती है, यह आपके आधिकारिक कर्तव्य में शामिल नहीं है.

Etv BharatBombay High Court dismisses Colonel Purohit's plea in Malegaon blast case (file photo)
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट केस में कर्नल पुरोहित की याचिका खारिज की (फाइल फोटो)
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Published : Jan 2, 2023, 11:20 AM IST

Updated : Jan 2, 2023, 7:21 PM IST

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को साल 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले के मुख्य आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद एस. पुरोहित की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मामले से खुद को मुक्त करने की मांग की थी. अदालत ने कहा कि जिस विस्फोट में 100 से अधिक लोग घायल हो गए, वह उनके आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं था. न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी और न्यायमूर्ति प्रकाश डी. नाइक ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और पुरोहित के इस दावे को खारिज कर दिया कि मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की जरूरत थी.

पीठ ने कहा, "वैसे भी, एक बम विस्फोट की गतिविधि में शामिल होना, जिससे छह लोगों की मौत हो जाती है, अपीलकर्ता द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य में किया गया कार्य नहीं है. इसका आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से किसी भी तरह से कोई लेना-देना या संबंधित नहीं है. .. कथित अपराध और उसके आधिकारिक कर्तव्य के बीच कोई उचित संबंध नहीं है और यह उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में नहीं किया गया था."

पुरोहित को अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दी गई थी. उन्होंने तर्क दिया था कि वह केवल अपना आधिकारिक कर्तव्य निभा रहे थे और 'अभिनव भारत' के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे थे, जिस पर अदालत ने पूछा कि उन्होंने मालेगांव के रिहायशी इलाके में बम विस्फोट को क्यों नहीं रोका.

पुरोहित को 2008 में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और अन्य अपराधों के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था. इस सनसनीखेज मामले से भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और पांच अन्य आरोपी जुड़े हैं और इस कृत्य के लिए 'हिंदू आतंकवाद' शब्द गढ़ा गया था.

पुरोहित ने अन्य बिंदुओं के अलावा तर्क दिया कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए भारतीय सेना से मंजूरी नहीं ली गई थी. उन्होंने छुट्टी की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कहा था कि मंजूरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके कार्य उनके आधिकारिक कर्तव्यों में शामिल नहीं थे.

इस मामले में रमजान के महीने में प्रज्ञा सिंह ठाकुर के एक स्कूटर में रखे बम से विस्फोट हुआ था और एक सेना अधिकारी होने के बावजूद पुरोहित ने भारत को 'हिंदू राष्ट्र' बनाने के उद्देश्य से 2007 में अभिनव भारत नाम से एक संगठन बनाया था.

एनआईए की चार्जशीट में कहा गया है कि वे भारत के संविधान से असंतुष्ट थे और अपना संविधान बनाना चाहते थे. पुरोहित ने अपनी एक बैठक में बम विस्फोट पर चर्चा की थी और उन्होंने इसके लिए कश्मीर से आरडीएक्स मंगाने की व्यवस्था की थी.

हाईकोर्ट ने दिसंबर 2017 के विशेष एनआईए अदालत के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें पुरोहित को मालेगांव 2008 विस्फोट मामले से मुक्त करने की याचिका को खारिज कर दिया गया था. पीठ ने फैसला सुनाया, "ट्रायल कोर्ट ने (पुरोहित) के खिलाफ कथित अपराध का संज्ञान लेते हुए कोई त्रुटि नहीं की है और उस आधार पर आरोपमुक्त करने के उनके आवेदन को खारिज कर दिया है."

इससे पहले, प्रज्ञा ठाकुर और एक अन्य सह-आरोपी समीर कुलकर्णी, जिन्होंने मामले से मुक्ति की मांग की थी, ने अपने आवेदन वापस ले लिए थे. हालांकि पुरोहित ने अन्य याचिकाओं को वापस ले लिया था.
पुरोहित पर शस्त्र अधिनियम और भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने, खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाने, आपराधिक साजिश रचने जैसे आरोप लगाए गए थे.
(आईएएनएस)

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को साल 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले के मुख्य आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद एस. पुरोहित की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मामले से खुद को मुक्त करने की मांग की थी. अदालत ने कहा कि जिस विस्फोट में 100 से अधिक लोग घायल हो गए, वह उनके आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं था. न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी और न्यायमूर्ति प्रकाश डी. नाइक ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और पुरोहित के इस दावे को खारिज कर दिया कि मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की जरूरत थी.

पीठ ने कहा, "वैसे भी, एक बम विस्फोट की गतिविधि में शामिल होना, जिससे छह लोगों की मौत हो जाती है, अपीलकर्ता द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य में किया गया कार्य नहीं है. इसका आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से किसी भी तरह से कोई लेना-देना या संबंधित नहीं है. .. कथित अपराध और उसके आधिकारिक कर्तव्य के बीच कोई उचित संबंध नहीं है और यह उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में नहीं किया गया था."

पुरोहित को अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दी गई थी. उन्होंने तर्क दिया था कि वह केवल अपना आधिकारिक कर्तव्य निभा रहे थे और 'अभिनव भारत' के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे थे, जिस पर अदालत ने पूछा कि उन्होंने मालेगांव के रिहायशी इलाके में बम विस्फोट को क्यों नहीं रोका.

पुरोहित को 2008 में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और अन्य अपराधों के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था. इस सनसनीखेज मामले से भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और पांच अन्य आरोपी जुड़े हैं और इस कृत्य के लिए 'हिंदू आतंकवाद' शब्द गढ़ा गया था.

पुरोहित ने अन्य बिंदुओं के अलावा तर्क दिया कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए भारतीय सेना से मंजूरी नहीं ली गई थी. उन्होंने छुट्टी की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कहा था कि मंजूरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके कार्य उनके आधिकारिक कर्तव्यों में शामिल नहीं थे.

इस मामले में रमजान के महीने में प्रज्ञा सिंह ठाकुर के एक स्कूटर में रखे बम से विस्फोट हुआ था और एक सेना अधिकारी होने के बावजूद पुरोहित ने भारत को 'हिंदू राष्ट्र' बनाने के उद्देश्य से 2007 में अभिनव भारत नाम से एक संगठन बनाया था.

एनआईए की चार्जशीट में कहा गया है कि वे भारत के संविधान से असंतुष्ट थे और अपना संविधान बनाना चाहते थे. पुरोहित ने अपनी एक बैठक में बम विस्फोट पर चर्चा की थी और उन्होंने इसके लिए कश्मीर से आरडीएक्स मंगाने की व्यवस्था की थी.

हाईकोर्ट ने दिसंबर 2017 के विशेष एनआईए अदालत के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें पुरोहित को मालेगांव 2008 विस्फोट मामले से मुक्त करने की याचिका को खारिज कर दिया गया था. पीठ ने फैसला सुनाया, "ट्रायल कोर्ट ने (पुरोहित) के खिलाफ कथित अपराध का संज्ञान लेते हुए कोई त्रुटि नहीं की है और उस आधार पर आरोपमुक्त करने के उनके आवेदन को खारिज कर दिया है."

इससे पहले, प्रज्ञा ठाकुर और एक अन्य सह-आरोपी समीर कुलकर्णी, जिन्होंने मामले से मुक्ति की मांग की थी, ने अपने आवेदन वापस ले लिए थे. हालांकि पुरोहित ने अन्य याचिकाओं को वापस ले लिया था.
पुरोहित पर शस्त्र अधिनियम और भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने, खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाने, आपराधिक साजिश रचने जैसे आरोप लगाए गए थे.
(आईएएनएस)

Last Updated : Jan 2, 2023, 7:21 PM IST
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