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हत्या का प्रयास मामला: महाराष्ट्र की अदालत ने विधायक नितेश राणे की जमानत याचिका खारिज की

महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के एक कोर्ट ने हत्या के प्रयास मामले में भाजपा विधायक नितेश राणे (mla Nitesh Rane) की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी.

mla Nitesh Rane
विधायक नितेश राणे (फाइल फोटो)
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Published : Feb 1, 2022, 8:19 PM IST

मुंबई : महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की एक अदालत ने हत्या के प्रयास मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक नितेश राणे (mla Nitesh Rane) की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर बी रोटे ने राणे की जमानत याचिका खरिज कर दी. उच्चतम न्यायालय ने पिछले बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र पुलिस को राणे को सिंधुदुर्ग जिले में दर्ज हत्या के प्रयास मामले में दस दिन गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश दिए थे.

शीर्ष अदालत ने केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे की अग्रिम जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए उन्हें दस दिन के भीतर निचली अदालत में समर्पण करने का तथा नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया था. इससे पहले, बंबई उच्च न्यायालय ने 17 जनवरी को मामले में नितेश राणे को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. अदालत ने कहा था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मामले की उचित जांच के बीच संतुलन की जरूरत है.

यह मामला सिंधुदुर्ग जिला सहकारी बैंक के चुनाव के प्रचार के दौरान शिवसेना के एक स्थानीय कार्यकर्ता पर हुए कथित हमले से संबंधित है.

ये भी पढ़ें - सिंधुदुर्ग जिला अदालत में नितेश राणे ने किया सरेंडर

मुंबई : महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की एक अदालत ने हत्या के प्रयास मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक नितेश राणे (mla Nitesh Rane) की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर बी रोटे ने राणे की जमानत याचिका खरिज कर दी. उच्चतम न्यायालय ने पिछले बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र पुलिस को राणे को सिंधुदुर्ग जिले में दर्ज हत्या के प्रयास मामले में दस दिन गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश दिए थे.

शीर्ष अदालत ने केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे की अग्रिम जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए उन्हें दस दिन के भीतर निचली अदालत में समर्पण करने का तथा नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया था. इससे पहले, बंबई उच्च न्यायालय ने 17 जनवरी को मामले में नितेश राणे को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. अदालत ने कहा था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मामले की उचित जांच के बीच संतुलन की जरूरत है.

यह मामला सिंधुदुर्ग जिला सहकारी बैंक के चुनाव के प्रचार के दौरान शिवसेना के एक स्थानीय कार्यकर्ता पर हुए कथित हमले से संबंधित है.

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