मुंबई : मुंबई की एक कोर्ट ने भाजपा नेता किरीट सोमैया को राहत देते हुए मानहानि के दो मामलों में जमानत दे दी है. बता दें कि किरीट सोमैया के खिलाफ एनजीओ और सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण कलमे ने मानहानि का मामला दायर किया था.
कोर्ट ने पिछले महीने कलमे की शिकायत पर भाजपा नेता को समन जारी किया था. तदनुसार, सोमैया मंगलवार को सेवरी में मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए थे.
शिकायतकर्ताओं के वकील अदनान शेख और अमानी खान ने कहा कि किरीट सोमैया को दोनों मामलों में सख्त शर्तों के साथ जमानत दी गई है. अगर उनकी तरफ कोई उल्लंघन होता है, तो हमारे मुवक्किल प्रवीण कलमे और अर्थ एनजीओ जमानत रद्द करने के लिए आगे बढ़ेंगे.
शिकायतकर्ता प्रवीण कामले ने आरोप लगाया था कि पूर्व सांसद सोमैया ने उन पर महाराष्ट्र के एक कैबिनेट मंत्री का दाहिना हाथ होने और मंत्री के इशारे पर अवैध काम करने का आरोप लगाया था.
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इससे पहले अदालत ने कहा था कि इसके समक्ष पेश दस्तावेजों से प्रथम दृष्ट्या पता चलता है कि सोमैया ने इस तरह के बयान दिए.
(पीटीआई भाषा)