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धोखाधड़ी मामला: भाजपा नेता किरीट सोमैया मुंबई पुलिस के सामने पेश हुए - सोमैया की मुंबई पुलिस के सामने पेशी

भाजपा के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया आईएनएस विक्रांत कोष गबन मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओडब्ल्यू) के समक्ष पेश हुए. ईओडब्ल्यू ने उन्हें और उनके बेटे नील सोमैया को समन जारी किया था.

BJP leader Kirit Somaiya appears before Mumbai Police
धोखाधड़ी मामला: भाजपा नेता किरीट सोमैया मुंबई पुलिस के सामने पेश हुए
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Published : Apr 18, 2022, 1:53 PM IST

मुंबई: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया आईएनएस विक्रांत कोष गबन मामले के सिलसिले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओडब्ल्यू) के सामने सोमवार को पेश हुए. एक अधिकारी ने बताया कि किरीट सोमैया सुबह 11 बजे दक्षिण मुंबई में स्थित पुलिस आयुक्त के दफ्तर पहुंचे.

इससे पहले, ईओडब्ल्यू ने उन्हें और उनके बेटे नील सोमैया को समन जारी किया था. इससे एक दिन पहले, मुंबई की सत्र अदालत ने 11 अप्रैल को किरीट सोमैया की अग्रिम ज़मानत की याचिका खारिज कर दी थी.
एक पूर्व सैनिक की शिकायत पर, ट्रॉम्बे पुलिस ने आईएनएस विक्रांत को कबाड़ में जाने से बचाने और उसे संग्रहालय में बदलने के लिए क्राउडफंडिंग (लोगों से पैसा जमा करना) के माध्यम से एकत्र किए गए लगभग 57 करोड़ रुपये कथित रूप से गबन करने के लिए सात अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज की थी.

ये भी पढ़ें- आशीष मिश्रा की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट का एक हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश

बंबई उच्च न्यायालय ने 13 अप्रैल को किरीट सोमैया को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दे दिया था. न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की एकल पीठ ने किरीट सोमैया को मामले में पुलिस की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था और उनसे 18 अप्रैल से चार दिन तक सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे के बीच मामले में जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने को कहा था.

(पीटीआई-भाषा)

मुंबई: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया आईएनएस विक्रांत कोष गबन मामले के सिलसिले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओडब्ल्यू) के सामने सोमवार को पेश हुए. एक अधिकारी ने बताया कि किरीट सोमैया सुबह 11 बजे दक्षिण मुंबई में स्थित पुलिस आयुक्त के दफ्तर पहुंचे.

इससे पहले, ईओडब्ल्यू ने उन्हें और उनके बेटे नील सोमैया को समन जारी किया था. इससे एक दिन पहले, मुंबई की सत्र अदालत ने 11 अप्रैल को किरीट सोमैया की अग्रिम ज़मानत की याचिका खारिज कर दी थी.
एक पूर्व सैनिक की शिकायत पर, ट्रॉम्बे पुलिस ने आईएनएस विक्रांत को कबाड़ में जाने से बचाने और उसे संग्रहालय में बदलने के लिए क्राउडफंडिंग (लोगों से पैसा जमा करना) के माध्यम से एकत्र किए गए लगभग 57 करोड़ रुपये कथित रूप से गबन करने के लिए सात अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज की थी.

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बंबई उच्च न्यायालय ने 13 अप्रैल को किरीट सोमैया को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दे दिया था. न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की एकल पीठ ने किरीट सोमैया को मामले में पुलिस की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था और उनसे 18 अप्रैल से चार दिन तक सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे के बीच मामले में जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने को कहा था.

(पीटीआई-भाषा)

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