ETV Bharat / bharat

मिजोरम के एनआरसी जैसे विधेयक को केंद्र की मंजूरी का इंतजार: जोरमथंगा

author img

By

Published : Feb 21, 2020, 8:06 PM IST

Updated : Mar 2, 2020, 2:47 AM IST

मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने विधानसभा को बताया कि राज्य में अवैध प्रवासियों और वैध निवासियों की पहचान करने संबंधी 'मिजोरम मेंटिनेंस ऑफ हाउसहोल्ड रजिस्टर्स बिल 2019' केंद्र के समक्ष मंजूरी के लिए लंबित है. पढ़ें पूरी खबर..

जोरमथंगा
जोरमथंगा

आईजोल : मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने शुक्रवार को विधानसभा को बताया कि राज्य में अवैध प्रवासियों और वैध निवासियों की पहचान करने संबंधी 'मिजोरम मेंटिनेंस ऑफ हाउसहोल्ड रजिस्टर्स बिल 2019' केंद्र के समक्ष मंजूरी के लिए लंबित है.

जोरमथंगा ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी रखेगी कि विधेयक को केंद्र की मंजूरी मिल जाए.

उन्होंने सदन से कहा, 'विधेयक केंद्र के पास है और इसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है.'

मुख्यमंत्री ने इसे विधानसभा में पेश किया था और इसे 18 मार्च 2019 को पारित किया गया था. इसके बाद से करीब एक साल से यह विधेयक केंद्र सरकार के पास उसकी मंजूरी के लिए लंबित है.

एक अधिकारी ने बताया कि एनआरसी से मिलते जुलते इस विधेयक को विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल को भेजा गया था जिन्होंने इसे केंद्र के पास भेज दिया गया था क्योंकि इसमें अवैध प्रवासियों का पता लगाने की बात की गई है और यह विषय केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है.

ये भी पढ़ें-आपसी सद्भाव का प्रतीक है कश्मीर का यह प्राचीन शिव मंदिर

जोरमथंगा ने यह विधेयक पेश करते हुए कहा था कि इस विधेयक के लागू होने से राज्य सरकार को अवैध प्रवासियों एवं वैध निवासियों का पता लगाने में मदद मिलेगी.

उन्होंने कहा था कि राज्य में सीमा पार से घुसपैठियों का आना कई दशकों से गंभीर चिंता का विषय रहा है.

आईजोल : मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने शुक्रवार को विधानसभा को बताया कि राज्य में अवैध प्रवासियों और वैध निवासियों की पहचान करने संबंधी 'मिजोरम मेंटिनेंस ऑफ हाउसहोल्ड रजिस्टर्स बिल 2019' केंद्र के समक्ष मंजूरी के लिए लंबित है.

जोरमथंगा ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी रखेगी कि विधेयक को केंद्र की मंजूरी मिल जाए.

उन्होंने सदन से कहा, 'विधेयक केंद्र के पास है और इसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है.'

मुख्यमंत्री ने इसे विधानसभा में पेश किया था और इसे 18 मार्च 2019 को पारित किया गया था. इसके बाद से करीब एक साल से यह विधेयक केंद्र सरकार के पास उसकी मंजूरी के लिए लंबित है.

एक अधिकारी ने बताया कि एनआरसी से मिलते जुलते इस विधेयक को विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल को भेजा गया था जिन्होंने इसे केंद्र के पास भेज दिया गया था क्योंकि इसमें अवैध प्रवासियों का पता लगाने की बात की गई है और यह विषय केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है.

ये भी पढ़ें-आपसी सद्भाव का प्रतीक है कश्मीर का यह प्राचीन शिव मंदिर

जोरमथंगा ने यह विधेयक पेश करते हुए कहा था कि इस विधेयक के लागू होने से राज्य सरकार को अवैध प्रवासियों एवं वैध निवासियों का पता लगाने में मदद मिलेगी.

उन्होंने कहा था कि राज्य में सीमा पार से घुसपैठियों का आना कई दशकों से गंभीर चिंता का विषय रहा है.

Last Updated : Mar 2, 2020, 2:47 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.