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बच्चों का यौन उत्पीड़न करने वाली महिला आध्यपिका को पांच साल की जेल

मुबंई के अकोला में एक आध्यापिका को मूक बधिर बच्चों का यौन उत्पीड़न करने के मामले में पांच वर्ष की सजा सुनाई गई है.

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Published : Nov 14, 2019, 12:01 AM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर.

मुबंई : महाराष्ट्र के अकोला जिले के स्थानीय न्यायालय ने मूक बधिर बच्चों के स्कूल की एक 50 वर्षीय अध्यापिका को पांच साल का सजा सुनाया है. आध्यापिका को बच्चों को यौन उत्पीड़न करने के मामले सजा सुनाई गई है.

विशेष न्यायाधीश एच के भालेराव ने यौन शोषण से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के संबंधित प्रावधानों के तहत महिला को दोषी पाया . यह जानकारी अभियोजन पक्ष के वकील आनंद गोडे ने दी. उन्होंने बताया कि महिला को पांच साल की जेल की सजा सुनायी गयी है.

अध्यापिका पर साल 2013 में जिले के मूक बधिर बच्चों के एक सरकारी स्कूल में बच्चों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था.

गोडे ने बताया कि अध्यापिका बच्चों से अपने पैरों की मालिश करवाती थी और उन्हें गलत तरीके से छूती थी.

पढ़ें : वालायार नाबालिग दुष्कर्म मामला : आरोपियों के बरी होने के बाद मां पहुंची हाई कोर्ट

कुछ बच्चों द्वारा अपने माता पिता को इसकी जानकारी दिए जाने के बाद खादान पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज करायी गयी.

मुबंई : महाराष्ट्र के अकोला जिले के स्थानीय न्यायालय ने मूक बधिर बच्चों के स्कूल की एक 50 वर्षीय अध्यापिका को पांच साल का सजा सुनाया है. आध्यापिका को बच्चों को यौन उत्पीड़न करने के मामले सजा सुनाई गई है.

विशेष न्यायाधीश एच के भालेराव ने यौन शोषण से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के संबंधित प्रावधानों के तहत महिला को दोषी पाया . यह जानकारी अभियोजन पक्ष के वकील आनंद गोडे ने दी. उन्होंने बताया कि महिला को पांच साल की जेल की सजा सुनायी गयी है.

अध्यापिका पर साल 2013 में जिले के मूक बधिर बच्चों के एक सरकारी स्कूल में बच्चों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था.

गोडे ने बताया कि अध्यापिका बच्चों से अपने पैरों की मालिश करवाती थी और उन्हें गलत तरीके से छूती थी.

पढ़ें : वालायार नाबालिग दुष्कर्म मामला : आरोपियों के बरी होने के बाद मां पहुंची हाई कोर्ट

कुछ बच्चों द्वारा अपने माता पिता को इसकी जानकारी दिए जाने के बाद खादान पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज करायी गयी.

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MH-COURT-POCSO-WOMAN
Woman teacher gets 5 yrs jail for sexually abusing children
         Akola (Maha), Nov 13 (PTI) A court here on Wednesday sentenced a 50-year-old woman teacher of a school for the hearing-and-speech impaired to five years in jail for sexually abusing children.
         Special Judge H K Bhalerao convicted the woman under relevant provisions of the Protection of Children from Sexual Offences Act, including section 8 (sexual assault), prosecutor Anand Gode said.
         She was sentenced to five years in jail, he said.
          The teacher was accused of sexually abusing students of a government-run school for hearing-and-speech impaired children in the district
in 2013.
         She was accused of making children massage her legs and touching them inappropriately, Gode said.
         After some of the children told their parents about this, a complaint was registered at Khadan police station
here.
         The prosecution -- Rameshwar Railkar and Gode -- examined eight witnesses during the trial, PTI CORR KRK
ANB
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